US Elite Marine Corps: यूएस एलीट मैरीन कोर दस्ते में दाढ़ी के साथ सिखों के दाखिले का रास्ता साफ, जानें क्या था मामला
US Elite Marine Corps: डीसी सर्किट में सिखों के तीन मेंबर वाले ग्रुप ने सितंबर के महीने में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की, जब निचली अदालत के जज ने शुरु में उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया.
US Elite Marine Corps: अमेरिकी सेना के एलीट मैरीन कोर दस्ते में दाढ़ी के साथ सिखों के दाखिले का रास्ता साफ हो गया है. अमेरिका की एक कोर्ट ने मैरीन कोर की दलीलों को दरकिनार करते हुए सिख आवेदकों को उनकी धार्मिक पहचान के साथ सेवा का अवसर देने को कहा है. वाशिंगटन की यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में जसकीरत सिंह, मिलाप सिंह और एकाश सिंह ने मैरीन कोर का टेस्ट पास करने को लेकर अपील की थी. उन्हें पगड़ी और दाढ़ी रखने से रोका जा रहा था.
कोर्ट ने साफ कहा कि मैरीन कोर जिस 1973 के नियम का हवाला दे रही है, उसके भी कई अपवाद सामने आते रहे हैं. महिलाओं और पुरुषों के हेयर स्टाइल में अंतर है, साथ ही टैटू भी बनाने की इजाजत दी जा रही है. ऐसे में सभी सैनिकों की एकरूपता को लेकर दी जा रही दलील कमजोर है. डीसी सर्किट में सिखों के तीन मेंबर वाले ग्रुप ने सितंबर के महीने में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की थी. निचली अदालत के एक जज ने उनके धार्मिक पहचान के साथ सेवा करने वाले अनुरोध को खारिज कर दिया था.
'नियमों को लागू करना आवश्यक है'
नौसैनिकों ने सिख उम्मीदवारों की बातें सुनने बाद कहा कि राष्ट्रीय हित के लिए एकरूपता बनाए रखने के लिए कोर के नियमों को लागू करना आवश्यक है, जिस पर मरीन कॉर्प्स का प्रतिनिधित्व करने वाले एक न्याय विभाग के वकील ब्रायन स्प्रिंगर ने जवाब दिया कि देश के प्रमुख अभियान बल को बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान भर्तियों के बीच अधिक एकरूपता पर जोर देने का अधिकार है. उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए न्यायाधीश पेट्रीसिया मिलेट ने कहा कि इस तर्क का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बूट कैंप के दौरान कोई भी अभियान दल के रूप में बाहर नहीं जा रहा है.
बुनियादी प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति
तीन संभावित सिख मरीन रंगरूटों ने अमेरिकी संघीय अदालत में एक आपातकालीन अपील की थी कि उन्हें अपने धार्मिक रूप से अनिवार्य बिना काटे बाल, दाढ़ी, कंघा (लकड़ी की कंघी), कारा (स्टील के कंगन) और पगड़ी को हटाए बिना कुलीन बलों के बुनियादी प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाए.
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