एक्सप्लोरर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा पर प्रतिबंध के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगाई

हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए यह राहत की खबर है. अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा एच-1बी वीजा पर अस्थाई प्रतिबंध के फैसले को कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

वाशिंगटन: हजारों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवरों को राहत देते हुए अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने लोकप्रिय एच-1बी वीजा सहित अन्य वर्क परमिट को अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक अधिकार से परे जाकर प्रतिबंध लगाया है. नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी व्हाइट ने गुरूवार को यह आदेश जारी किया.

बता दें कि राष्ट्रीय उत्पादक संघ, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, राष्ट्रीय खुदरा व्यापार संघ और टेकनेट, सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रायोजित करने वाली इंट्राक्स इंक के प्रतिनिधियों ने वाणिज्य मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के खिलाफ वाद दाखिल किया था. उत्पादकों के राष्ट्रीय संघ (एनएएम) ने कहा कि इस फैसले के तुरंत बाद वीजा संबंधी प्रतिबंध स्थगित हो गए हैं जो उत्पादकों को अहम पदों पर भर्ती से रोकते थे और ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, विकास और नवोन्मेष में वे संकट का सामना कर रहे थे.

उल्लेखनीय है कि ट्रम्प ने जून में शासकीय अदेश जारी किया था जिससे इस साल के अंत तक प्रमुख अमेरिकी और भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले एच-1बी वीजा, गैर कृषि मौसमी कामगारों को जारी किए जाने वाले एच-2बी वीजा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए जारी किए जाने वाले जे श्रेणी के वीजा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्रबंधक तथा अन्य प्रमुख पदों पर विदेशी कर्मचारियों के लिए जारी होने वाले एल वीजा पर अस्थायी रोक लग गई थी.

राष्ट्रपति का तर्क था कि अमेरिका को अपने घरेलू कामगारों की नौकरी बचाने और सुरक्षित रखने की जरूरत है, खास तौर पर तब जब कोविड-19 महामारी की वजह से लाखों नौकरियां चली गई हैं. सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और अन्य अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने वीजा जारी करने पर लगी अस्थाई रोक का विरोध किया था.

एनएएम की वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं महाधिवक्ता लिंडा केली ने कहा कि प्रशासन द्वारा कुछ श्रेणियों के वीजा पर रोक लगाए जाने के फैसले के खिलाफ उत्पादक अदालत गए थे क्योंकि यह संकट के समय उद्योगों के हितों को कमतर करता है और कानून के विपरीत है. आदेश में संघीय न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में अपने अधिकारों से परे जाकर काम किया है. न्यायाधीश ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद-1 और दो सदियों से चली आ रही विधायी परंपरा एवं न्यायिक नजीर स्पष्ट करती है कि संविधान कांग्रेस में निहित है, न कि आव्रजन नीतियों को बनाने की शक्ति के साथ राष्ट्रपति में.

अदालत ने कहा, 'अगर यह तथ्य है कि दूसरे देशों से आने वाले आव्रजकों से विदेश संबंध निर्भर होता है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद-2 के तहत राष्ट्रपति के अधिकारक्षेत्र में आता है तो इस संबंध में बाकी सभी कानून निरर्थक हो जाएंगे.' न्यायाधीश व्हाइट का फैसला कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता द्वारा अगस्त में दिए गए आदेश से अलग है जिसमें उन्होंने कहा था कि मामला विचाराधीन होने के कारण प्रतिबंध को रद्द करने का अधिकार उनके पास नहीं है.

गौरतलब है कि भारतीय आईटी पेशेवरों में एच-1बी वीजा की सबसे अधिक मांग है जो गैर आव्रजक श्रेणी का वीजा है. इसके जरिए विशेषज्ञता वाले पदों पर अमेरिकी कंपनियां विदेशियों को नौकरी देती हैं. अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियां इनपर निर्भर हैं क्योंकि हर साल वे इस वीजा के आधार पर भारत और चीन जैसे देशों के हजारों कामगारों की नियुक्ति करती हैं.

और देखें
Advertisement
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इसरो ने SpaDex मिशन को लेकर दिया बड़ा अपडेट, कहा- सामान्य स्थिति में आई दोनों सैटेलाइट
इसरो ने SpaDex मिशन को लेकर दिया बड़ा अपडेट, कहा- सामान्य स्थिति में आई दोनों सैटेलाइट
झारखंड: शर्ट पर मैसेज लिखने की ये कैसी सजा? प्रिंसिपल ने स्कूल में 50 बच्चियों की शर्ट उतरवाई, ब्लेजर में भेजा घर
झारखंड: ये कैसी सजा? प्रिंसिपल ने स्कूल में 50 बच्चियों की शर्ट उतरवाई, ब्लेजर में भेजा घर
बॉलीवुड की ये 6 फिल्में इस साल खत्म कर देंगी साउथ की बादशाहत, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा तूफान
बॉलीवुड की ये 6 फिल्में इस साल खत्म कर देंगी साउथ की बादशाहत, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा तूफान
Axar Patel IND vs ENG: अक्षर पटेल को मिला मेहनत का फल, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, T20 टीम का ऐलान
इंग्लैंड के खिलाफ नए रोल में नजर आएंगे अक्षर, भारत ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

वक्फ बोर्ड..संभल से दिल्ली चुनाव तक सीएम योगी का धमाकेदार इंटरव्यूबीजेपी के अंदर केजरीवाल का सूत्र कौन है?चुनावी प्रक्रिया पर फिर सवाल..कब थमेगा ये बवाल?वीडियो-पोस्टर से जंग, जनता किसके संग?

फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इसरो ने SpaDex मिशन को लेकर दिया बड़ा अपडेट, कहा- सामान्य स्थिति में आई दोनों सैटेलाइट
इसरो ने SpaDex मिशन को लेकर दिया बड़ा अपडेट, कहा- सामान्य स्थिति में आई दोनों सैटेलाइट
झारखंड: शर्ट पर मैसेज लिखने की ये कैसी सजा? प्रिंसिपल ने स्कूल में 50 बच्चियों की शर्ट उतरवाई, ब्लेजर में भेजा घर
झारखंड: ये कैसी सजा? प्रिंसिपल ने स्कूल में 50 बच्चियों की शर्ट उतरवाई, ब्लेजर में भेजा घर
बॉलीवुड की ये 6 फिल्में इस साल खत्म कर देंगी साउथ की बादशाहत, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा तूफान
बॉलीवुड की ये 6 फिल्में इस साल खत्म कर देंगी साउथ की बादशाहत, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा तूफान
Axar Patel IND vs ENG: अक्षर पटेल को मिला मेहनत का फल, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, T20 टीम का ऐलान
इंग्लैंड के खिलाफ नए रोल में नजर आएंगे अक्षर, भारत ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
क्या कोई देश दूसरे देश की एयरलाइंस पर लगा सकता है बैन? जानिए क्या कहता है नियम
क्या कोई देश दूसरे देश की एयरलाइंस पर लगा सकता है बैन? जानिए क्या कहता है नियम
'तमिलनाडु के विकास को पचा नहीं पा रहे', सीएम एमके स्टालिन का गवर्नर आरएन रवि पर निशाना
'तमिलनाडु के विकास को पचा नहीं पा रहे', सीएम एमके स्टालिन का गवर्नर आरएन रवि पर निशाना
Exclusive: अखिलेश यादव के सवाल पर सीएम योगी ने दिया जवाब, कहा- आज इनके सामने वजूद का संकट
Exclusive: अखिलेश यादव के सवाल पर सीएम योगी ने दिया जवाब, कहा- आज इनके सामने वजूद का संकट
कई सालों से वीरान है ये द्वीप, ना बंदा ना बंदे की जात, फिर भी यहां मिल रही 26 लाख सालाना की जॉब
कई सालों से वीरान है ये द्वीप, ना बंदा ना बंदे की जात, फिर भी यहां मिल रही 26 लाख सालाना की जॉब
Embed widget