संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को देश के काूनन में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. नए कानून में अब अविवाहित जोड़ों के एक साथ रहने पर बैन को समाप्त कर दिया गया है. मुल्क को प्रवासियों के ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए कानून में कई संशोधन किए गए हैं.


संयुक्त अरब अमीरात ने कानून में किया बड़ा बदलाव


बदलाव का मकसद समाज में सहिष्णुता के सिद्धांत को मजबूत करना और देश की स्थिति को काम करने और रहने के लिए पसंदीदा बनाना है. तेल की दौलत से मालामाल देश ने रेप और यौन उत्पीड़न के मामलों में सजा को बढ़ा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 'इज्जत के नाम पर हत्या' किसी अन्य अपराध की तरह अब दंडनीय होगा क्योंकि गाइडलाइन्स में अलग से सजा का प्रावधान नहीं किया गया है. इज्जत के नाम पर हत्या की सजा 3 साल से 15 साल के बीच जेल की होगी.


अविवाहित जोड़ों के एक साथ रहने पर बैन समाप्त


कानून में संशोधन दंड संहिता, दंड-प्रक्रिया-संहिता समेत कई क्षेत्रों में किए गए हैं. दूसरे संशोधन से अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की छूट मिल गई है. संयुक्त अरब अमीरात में इससे पहले लंबे समय तक अविवाहित जोड़ों का एक साथ रहना अपराध रहा है. देश के प्रमुख शेख खलीफा बिन जाएद अल नाहयान ने महिलाओं से संबंधित दूसरे अपराध के लिए गाइडलाइन्स में सजा को शामिल किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, यौन उत्पीड़न के मामलों में ज्यादा सख्त सजा होगी. नाबालिग और 'सीमित मानसिक क्षमता के साथ किसी' के रेप पर सजा-ए-मौत का प्रावधान किया गया है.





बिना लाइसेंस के अल्कोहल का सेवन करते पाए जाने पर भी किसी तरह की सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, शराब पीने और खरीदने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं. शराब पीने वाले की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए. नए नियमों में विरासत और अदालती प्रक्रिया में कई अन्य बदलावों को भी शामिल किया गया है.


US Election: आखिर कहां चूक गए डोनाल्ड ट्रंप, कैसे मिली जो बाइडेन को जीत


कौन हैं जो बाइडेन जो ट्रंप को मात देकर बनने जा रहे हैं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति