UAE Visa Rule: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने यहां वीजा के नियमों में बदलाव किये हैं. इस नियम के लागू होने के बाद अगर आपका नाम वीजा पर नए नियमों के हिसाब से नहीं लिखा रहेगा तो आपको देश में आने जाने से रोक भी लग सकता है. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार एक यात्री को यह सुनिश्चित करना होगा कि पासपोर्ट में उसका पहला नाम और उपनाम दोनों का जिक्र हो.
जिन यात्रियों के पासपोर्ट में पहले नाम और उपनाम दोनों नहीं हैं, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह नियम केवल टूरिस्ट और ऑन-अराइवल वीजा पर यूएई आने वालों पर लागू होता है.
क्या हुआ बदलाव
यूएई के नए वीजा नियम के अनुसार पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले यात्रियों को वीजा जारी नहीं किया जाएगा और उन्हें देश से आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. यदि वीजा पहले ही जारी किया जा चुका है, पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले यात्री को इमिग्रेशन ऑफिस द्वारा अस्वीकार्य यात्री घोषित किया जाएगा. हालांकि वर्किंग वीजा रखने वाले लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता है.
कैसे अमान्य हो जाएगा वीजा
उदाहरण के तौर पर यदि किसी यात्री का पहला नाम अनुपम है और उसने फर्स्ट नेम वाले सेक्शन में यह नाम लिख दिया है. हालांकि उसने उपनाम वाला सेक्शन को खाली छोड़ दिया है. तब उसका वीजा मान्य नहीं होगा. या फिर उन्होंने उपनाम वाला सेक्शन को भर दिया हो और नाम वाला सेक्शन को खाली छोड़ दिया हो. उस मामले में भी उसका वीजा को मान्य नहीं माना जाएगा. यूएई ने नए वीजा नियम भी लागू किए हैं, जो गोल्डन वीजा रखने वाले लोगों का विस्तार करते हैं. इसके अलावे नए प्रकार के प्रवेश वीजा और निवास परमिट पेश करते हैं.
क्या होता है गोल्डन वीजा
गोल्डन वीजा होल्डर्स को 10 साल तक के लिए लॉग टर्म रिन्यूएबल रेजिडेंट मिलता है. गोल्डन वीजा के लिए इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर या डॉक्टर, साइंटिस्ट क्षेत्र के लोग और एक्सेलेंट स्टूडेंट शामिल हैं. देश में प्रतिश को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए इसे पेश किया गया है. गोल्डन वीजा 2020 के आखिर में अप्रूव किया जाना शुरू हुआ. गोल्डन वीज़ा अब लीगल रहेगा चाहे लोग यूएई के बाहर कितना भी समय बिताएं.