UAE 10 Year Passport: यूएई पासपोर्ट प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर अमीराती पासपोर्ट की वैधता को 10 साल तक बढ़ाने की घोषणा की है. पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा (ICP) के लिए संघीय प्राधिकरण के अनुसार, यह नई सेवा सोमवार (8 जुलाई 2024) यानी आज से लागू हो गई है. यह सेवा 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी. अरब अमीरात में अभी तक पासपोर्ट की वैधता जारी होने की तारीख से पांच वर्ष तक थी.
खलीज टाइम्स से 26 वर्षीय अमीराती फातिमा अल बलूशी ने कहा, 'यह इस बात का एक और उदाहरण है कि हमारे नेता हमेशा अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करते हैं. मैंने हाल ही में दुबई एयरपोर्ट पर 30 मिनट से भी कम समय में अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराया था.'
अल ऐन में रहने वाली निवासी ने बताया कि कैसे 10 साल की वैधता अवधि बढ़ने से उसे और उसके परिवार को राहत मिलेगी, क्योंकि वह कभी-कभी पासपोर्ट का रिन्यूअल कराना भूल जाती है. महिला ने कहा, 'हम अपने व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से कभी-कभी पासपोर्ट को समाप्ति से पहले नवीनीकृत करना भूल जाते हैं. समय सीमा बढ़ाए जाने से हमें काफी सहूलियत मिलेगी.
जनता को मिलेगी राहत
दुबई में रहने वाले 34 वर्षीय नागरिक अहमद खलीफा ने कहा, 'यूएई में ऐसी नीतियों को लागू करने का एक लंबा इतिहास रहा है जो अपने लोगों के लिए जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाती हैं' उन्होंने कहा कि यह नई नीति लोगों के जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का एक उदाहरण मात्र है. खलीफा का मानना है कि 10 साल की वैधता लंबे समय में यूएई के नागरिकों के समय और प्रयास को बचाएगी.
पासपोर्ट का कब होगा रिन्यूअल
प्राधिकरण में पहचान और पासपोर्ट के महानिदेशक मेजर जनरल सुहैल जुमा अल खैली ने स्पष्ट किया कि 10 साल की वैधता 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों तक ही सीमित है. 21 वर्ष से कम आयु वालों के लिए 5 साल का पासपोर्ट जारी किया जाता रहेगा. नए 10 वर्षीय अमीराती पासपोर्ट मौजूदा पासपोर्ट की तरह ही जारी किए जाएंगे. नागरिक नई सेवा के लिए तब आवेदन कर सकते हैं जब उनके मौजूदा पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाए, या जब तक उसके सभी पृष्ठ पूरी तरह से उपयोग नहीं हो जाते.
विदेश में रहने वाले क्या करें?
यूएई के नागरिकों के पास अपने नए 10-वर्षीय पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए कई सुविधाजनक विकल्प हैं. घरेलू स्तर पर, वे जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजीडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स की तरफ से संचालित अपने स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आपातकालीन नवीनीकरण के लिए, नागरिक अबू धाबी, दुबई और शारजाह हवाई अड्डों पर पासपोर्ट कार्यालयों में जा सकते हैं. ये केंद्र तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 24 घंटे और 7 दिन खुले रहते हैं. विदेश में रहने वालों के लिए, नई 10-वर्षीय पासपोर्ट सेवा यूएई दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से भी उपलब्ध है.
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