नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कई नियमों में बदलाव किए गए हैं. राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने कई फैसलों का ऐलान किया है. पर्सनल स्टेटस लॉ, फेडरल पीनल कोड और फेडरल पीनल प्रसीजरल कानून में बदलाव किया गया है. कानूनों में बदलाव का असर अरब में रह रहे है प्रवासियों पर भी पड़ेगा. बता दें कि वहां भारी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं.
पहले शादी को लेकर बात करें तो कानून में संशोधन के मुताबिक जिस देश में शादी हुई हो, वहां के नियम शादी के कॉन्ट्रैक्ट, तलाक या अलग होने के समझौते के निजी और वित्तीय मामलों पर अब लागू होंगे.
इसके अलावा एक बड़ा बदलाव जो किया गया है वह है सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों पर कानून कार्रवाई ऐसे केस में की जाएगी जब पीड़ित की उम्र 14 साल या उससे कम हो या उनकी कम उम्र हो, दिमागी हालत ठीक न हो या वे रिश्तेदार हों या पीड़ित के अभिभावक हो. वहीं अब नाबालिग या मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर मौत की सजा दी जाएगी.
वहीं संपत्ति के बारे में बात करें तो पैतृक संपत्ति को लेकर मृतक व्यक्ति की नागरिकता के मुताबिक फैसला किया जाएगा.