UAE New Tax Rules: भारतीयों को विदेशों में नौकरी करने का बड़ा सपना होता है. दुबई भारतीयों के लिए काफी पसंदीदा जगह है. ये शहर नौकरी करने के साथ-साथ अलग लाइफ स्टाइल के लिए मशहूर है. हालांकि यहां काम करने का सपना देखने वाले लोगों के मन में अक्सर टैक्स को लेकर सवाल रहते हैं. अभी हाल ही में संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) ने नया टैक्‍स सिस्‍टम लागू किया, जिसमें भारी छूट का एलान किया गया है. हालांकि जानकारी के अभाव में लोगों को नुकसान भी हो सकता है. 


संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) में नए टैक्सेशन नियम सिर्फ बिजनेस (Business) से इनकम वाले लोगों पर ही लागू होंगे. 


यूएई में नए टैक्सेशन नियम


संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने हाल ही में देश में कॉर्पोरेशन और बिजनेस के टैक्सेशन पर फेडरल डिक्री जारी किया. ये डिक्री टैक्स योग्य आय, टैक्स योग्य व्यक्ति की परिभाषा के साथ बहुत कुछ निर्धारित करते हुए नियम बनाते हैं. नए नियम 1 जून 2023 से लागू होंगे. दुबई में रहने और काम करने वाले या यूएई जाने की योजना बना रहे भारतीयों को नए नियमों के बारे में जानना चाहिए.


भारतीयों को ये नियम जानना चाहिए


• संयुक्त अरब अमीरात में नए टैक्सेशन नियम सिर्फ बिजनेस से इनकम वाले लोगों पर ही लागू होंगे.


• संयुक्त अरब अमीरात में वेतन से आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नए टैक्सेशन नियमों के तहत कवर नहीं किया जाएगा. 


• अगर यूएई में नौकरी करने की योजना बना रहे हैं, तो टैक्स के नए नियम आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे.


• नए नियम के तहत बिजनेस से सालाना 3.75 लाख दिरहम यानी करीब 84 लाख रुपये तक की कमाई अब टैक्‍स के दायरे से बाहर रहेगी.


• छोटे व्यवसायों को नियत समय में छूट प्रदान की जा सकती है. नए नियमों के कई बारीक पहलुओं को अभी स्पष्ट किया जाना बाकी है.


• भारतीय कंपनी को UAE का नागरिक माना जा सकता है, अगर यह संयुक्त अरब अमीरात से प्रभावी रूप से प्रबंधित और नियंत्रित हो. इसलिए, इस पहलू के गहन मूल्यांकन की जरूरत है नहीं तो इससे दोहरा टैक्स लग सकता है


• यूएई के नए टैक्‍स कानून में कॉरपोरेट टैक्‍स की छूट सिर्फ उसी बिजनेस पर लागू होगी जो क्‍वालिफाइंग फ्री जोन में आते हैं.


• अगर किसी का बिजनेस पूरी तरह से UAE से रन किया जा रहा है तो वह व्यक्ति कहीं भी रहे उसे टैक्‍स यूएई के कानून के हिसाब से ही देना होगा


• यूएई के नए कॉरपोरेट टैक्‍स रिजीम में जिन कारोबारियों की सालाना आय 84 लाख रुपये से अधिक होगी, उन पर 9 फीसदी की दर से कॉरपोरेट टैक्‍स लगाया जाएगा. 


• संयुक्त अरब अमीरात का फाइनेंशियल ईयर 1 जून से शुरू होगा. 


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