Uae Abortion Law : कट्टर इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) महिलाओं को बड़ा हक देने वाला है. यहां गर्भपात को कानूनी दर्जा देने की तैयारी है. इसके लिए एक प्रस्ताव को वहां की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है. अगर यह लागू होता है तो यूएई अमेरिका के कई राज्यों को पीछे छोड़ देगा, वहीं इसके लिए नियम भी सरल बनाए गए हैं.


खबरों के मुताबिक, बलात्कार और परिवार के व्यक्ति से व्यभिचार का शिकार महिलाओं को गर्भपात की अनुमति दी जाएगी. शर्त ये है कि घटना की तत्काल रिपोर्ट दर्ज हुई हो और  120 दिनों से ज्यादा की प्रेग्नेंट ना हो. यूएई का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक देशों में ऐसे मामलों पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है. यूएई का यह कानून 9 अमेरिकी राज्यों की तुलना में अधिक बेहतर होंगे. अमेरिकी राज्य बलात्कार और अनाचार के मामलों में भी गर्भावस्था की अनुमति नहीं देते हैं.


कैबिनेट ने दी मंजूरी, ये बनाए गए हैं नियम
इसके लिए यूएई के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है. प्रस्ताव के अनुसार, बलात्कार और व्यभिचार के मामलों में गर्भपात की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, इसमें कुछ शर्त भी रखी गई हैं. प्रस्ताव के मुताबिक, घटना की तत्काल रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, साथ ही महिला 120 दिनों से ज्यादा की गर्भवती न हो. प्रस्ताव में जबरदस्ती, अवैध सहमति या अनाचारपूर्ण संबंधों से गर्भधारण को भी शामिल किया गया है.


अमेरिकी में गर्भपात कानून की ये हैं शर्तें
अमेरिका के 9 राज्यों में गर्भपात के लिए कानून लागू हैं, लेकिन यहां की शर्तें कुछ अलग हैं. यहां 14 अमेरिकी राज्यों में से 9 राज्य गर्भपात की मंजूरी देते हैं. जिनमें अलबामा, अर्कांसस, केंटकी, लुइसियाना, मिसौरी, ओक्लाहोमा, साउथ डकोटा, टेनेसी और टेक्सास हैं, लेकिन ये राज्य बलात्कार या कौटुम्बिक व्यभिचार के मामलों में गर्भपात की अनुमति नहीं देते. एरिजोना में नए कानून ने गर्भावस्था के 15 सप्ताह के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध लगा रखा है. नॉर्थ डकोटा ने गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दे रखी है. वहीं, वेस्ट वर्जीनिया में गर्भपात पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन बलात्कार और अनाचार मामलों को अपवाद माना गया है. वयस्कों के लिए आठ सप्ताह और नाबालिगों के लिए 14 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है, लेकिन यूएई में अब यह कानून लागू होने की खबरों की दुनिया में चर्चा हो रही है.