England And Wales Marriage Law: इंग्लैंड और वेल्स में शादी करने की कानूनी उम्र को बढ़ाकर 18 साल करने वाला एक नया कानून सोमवार (27 फरवरी) से लागू हो गया है, जिसका मकसद कमजोर युवाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी करने से बचाना है.


इंग्लैंड और वेल्स में अब तक 16 या 17 साल की उम्र के लोग माता-पिता की सहमति से शादी कर सकते थे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए शादी के खिलाफ कोई कानून नहीं था. उनकी स्थानीय परिषदों पहले लोग रजिस्टर्ड नहीं थे. 


युवाओं की बेहतर सुरक्षा करेगा


जबरदस्ती शादी के खिलाफ अभियान चलाने वाले चैरिटी की तरफ से नए कानून का स्वागत किया गया. ये ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी समुदायों के कुछ वर्गों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है. यूके के उप प्रधान मंत्री और न्याय राज्य सचिव डॉमिनिक रैब ने कहा कि ये कानून हमारे समाज में जबरन होने वाली शादियों पर नकेल कस कर कमजोर युवाओं की बेहतर सुरक्षा करेगा.


उन्होंने आगे कहा कि जो लोग बच्चों को कम उम्र में शादी करने के लिए हेरफेर करने का काम करते हैं, उन्हें अब कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा. बाल विवाह की व्यवस्था करने के दोषी पाए जाने वालों को सात साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है.


पूर्ण नागरिकता अधिकार प्राप्त करता है


इंग्लैंड में पारंपरिक और गैर-कानूनी रूप से शादी करने वाले परिवार, जो अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर आते हैं, उन पर भी ये नया कानून लागू किया जाएगा. यूके सरकार ने कहा कि 18 साल की उम्र को व्यापक रूप से उस उम्र की कैटेगरी में रखा जाता है, जिस उम्र में कोई वयस्क हो जाता है और पूर्ण नागरिकता अधिकार प्राप्त करता है.


पहले ज़बरदस्ती विवाह केवल एक अपराध था अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की ज़बरदस्ती करता था, उदाहरण के लिए धमकी देकर शादी करता है, लेकिन अब 18 साल के से कम उम्र के बच्चे को किसी भी परिस्थिति में विवाह में शामिल करना एक अपराध है.


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