Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने का किया स्वागत, कहा- 'ये तो बस शुरूआत है'
Russia Ukraine War: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में वार क्राइम को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.
Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के खिलाफ उठाए गए अंतरराष्ट्रीय अदालत के कदम का स्वागत किया है. समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट को शुरुआत बताया है.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने शुक्रवार (17 मार्च) को यूक्रेन में कार्रवाई को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति कथित तौर पर यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूस में लोगों (खासकर बच्चों) के अवैध ट्रांसफर के वार क्राइम के लिए जिम्मेदार हैं.
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने रूस में बच्चों के अधिकारों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी समान आरोपों को लेकर वारंट जारी किया है. अदालत ने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति बच्चों को निर्वासित करने वाले अन्य लोगों को रोकने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहे. एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र समर्थित जांच आयोग ने रूस पर यूक्रेन में व्यापक युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया था. जिसमें उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बच्चों का जबरन निर्वासन भी शामिल था.
रूस ने आरोपों को किया खारिज
मॉस्को ने बार-बार इन आरोपों से इनकार किया है कि उसके सुरक्षा बलों ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर जंग के दौरान अत्याचार किए हैं. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट अर्थहीन हैं. मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसलों का हमारे देश के लिए कोई मतलब नहीं है. बता दें कि, यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 13 महीनों से युद्ध चल रहा है. यूक्रेन की ओर से रूस पर वार क्राइम के आरोप लगाए गए हैं.
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