Ukraine Russia War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 12वां दिन है. इस जंग के दौरान यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिल गई है. दोनों पक्षो के बीच बातचीत तो हुई लेकिन बेनतीजा रही है. कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है. इस बीच यूक्रेन ने रूस के हमलों पर रोक लगाने के लिए International Court of Justice (ICJ) का रुख किया. यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी. वहीं आज यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से एक आपातकालीन निर्णय जारी करने की मांग रखेगा जिसमें रूस को हमले से तुरंत रोकने की बात कही जाएगी.
दरअसल यूक्रेन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रूस पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लग रहा है. इन आरोपों के बाद रूस पर संभावित युद्ध अपराध के मामले में हमले को रोकने का फैसला दिया जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ रूस ने आम नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया है. पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को रूस की "विशेष सैन्य कार्रवाई" की आवश्यकता थी ताकि पूर्वी यूक्रेन में परेशान किए जाने वाले उन लोगों की रक्षा की जा सके जिनकी पहली या एकमात्र भाषा रूसी है .
नरसंहार का मामला विश्व न्यायालय में दर्ज
वहीं रूस के इस आरोप पर यूक्रेन का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन के लोगों पर नरसंहार का दावा असत्य है, और कोर्ट किसी भी मामले में आक्रमण के लिए कानूनी औचित्य प्रदान नहीं करता है. बता दें कि नरसंहार का यह मामला विश्व न्यायालय में दर्ज किया गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) के रूप में जाना जाता है, दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित नरसंहार की रोकथाम पर 1948 की संधि की व्याख्या पर केंद्रित है. संधि ICJ को हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच विवादों को हल करने के लिए मंच के रूप में नामित करती है.
ये भी पढ़ें: