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अमेरिका: इमिग्रेशन आधा करने का बिल पेश, ग्रीन कार्ड पाना होगा मुश्किल
वॉशिंगटन: अमेरिका के दो टॉप सीनेटर्स ने इमिग्रेशन आधा करने के लिए सीनेट में एक बिल पेश किया है. इसे ग्रीन कार्ड हासिल करने या अमेरिका में स्थायी निवासी बनने की इच्छा रखने वालों के लिए बड़ी चुनौती समझा जा रहा है. रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर डेविड पर्डू ने ‘रेज एक्ट’ पेश किया है जिसमें हर साल जारी किए जाने वाले ग्रीन कार्ड या कानूनी स्थायी निवास की मौजूदा करीब 10 लाख की संख्या को कम करके पांच लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल को ट्रंप प्रशासन का समर्थन प्राप्त है.
यदि यह बिल पास हो जाता है तो इससे उन लाखों भारतीय-अमेरिकियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा जो रोजगार आधारित वर्गों में ग्रीन कार्ड मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बताते चलें कि मौजूदा समय में किसी भारतीय को ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए 10 से 35 साल इंतजार करना पड़ता है और अगर ये बिल का पास होकर कानून बन जाता है तो यह समय सीमा बढ़ सकती है. इस बिल में एच-1बी वीजा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है. कॉटन ने कहा, ‘‘अब समय आ गया है कि हमारी इमिग्रेशन प्रणाली अमेरिकी कर्मियों के लिए काम करना शुरू करे.’’ कॉटन ने कहा, ‘‘रेज एक्ट ज़्यादा सैलरी को बढ़ावा देगा जिसके आधार पर सभी काम करने वाले अमेरिकी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं.’’
साल 2015 में 1,051,031 प्रवासी यहां आए थे. इस बिल के पास होने से पहले साल में इमिग्रेंट्स की कुल संख्या कम होकर 6,37,960 रह जाएगी और 10वें साल में यह 5,39,958 हो जाएगी. पर्डू ने कहा, ‘‘हम हमारी कानूनी इमिग्रेशन प्रणाली में मौजूद कुछ कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहे है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘कानूनी इमिग्रेशन के हमारे ऐतिहासिक रूप से सामान्य स्तरों पर वापस पहुंचने से अमेरिकी नौकरियों और सैलरी के स्टैंडर्ड के सुधार में मदद मिलेगी.’’
‘रेज एक्ट’ अमेरिकी नागरिकों और कानूनी स्थायी निवासियों के पति या पत्नी और नाबालिग बच्चों के लिए इमिग्रेशन प्राथमिकताओं को बरकरार रखेगा. जबकि परिवार के अन्य सदस्य और परिवार के व्यस्क सदस्यों के कुछ वर्गों के लिए प्राथमिकताएं हटा दी जाएंगी. इसमें वीजा लॉटरी को भी समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें कहा गया है, ‘‘डाइवर्सिटी लॉटरी में धोखाधड़ी होती है, इससे कोई आर्थिक या मानवीय हित पूरा नहीं होता. रेज एक्ट इस लॉटरी को मनमाने ढंग से दिए गए 50,000 वीजा समाप्त कर देगा.’’ इस बिल में रिफ्यूजियों के लिए स्थायी निवास पर जिम्मेदाराना सीमा तय करने का प्रस्ताव पेश किया गया है. रेज एक्ट स्थायी निवास पाने वाले शरणार्थिायों की संख्या को हर साल 50,000 तक सीमित करेगा.
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