US visa fees to hike from April 1: अगर आप भी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी जेब ढीली करने को तैयार हो जाएं. दरअसल, अमेरिका सोमवार (1 अप्रैल 2024) से एच-1बी, एल-1 और ईबी-5 गैर-अप्रवासी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रहा है. नए नियम लागू होने के बाद से वीजा फीस में करीब तीन गुना बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. यही नहीं संभावना जताई जा रही है कि वीजा सर्व‍िस में भी आने वाले द‍िनों में बदलाव देखने को मिल सकता है. 


एच-1बी के शुल्क में कितने बढ़ोतरी की उम्मीद?


एच-1बी वीजा प्राप्त करने के लिए किसी शख्स को आई-129 फॉर्म भरना होता है. पहले इसकी कीमत 460 यूएस डॉलर (करीब 38,000) थी. वहीं नए नियम के बाद अब यह 780 यूएस डॉलर (करीब 64,000) हो जाएगा. 


यही नहीं एच-1बी रज‍िस्‍ट्र‍ेशन की फीस भी अगले व‍ित्‍तीय वर्ष में 10 यूएस डॉलर (करीब 829) से बढ़कर 215 यूएस डॉलर (करीब 17,000) हो जाएगी. 


बता दें एच-1बी गैर-अप्रवासी वीजा है. यह वीजा अमेरिकी कंपनियों की ओर विदेशी कर्मचार‍ियों को न‍ियुक्‍त‍ि प्रदान करने की अनुमति देता है. अमेरिका की कई कंपनियां भारत समेत कई देशों से लोगों को अपने यहां जॉब के लिए बुलाती हैं. 


ईबी-5 वीजा के लिए कितनी बढ़ सकती हैं फीस? 


ईबी-5 वीजा को निवेशक वीजा शुल्क के रूप में भी जाना जाता है. यहां भी करीब तीन गुना फीस बढ़ने की उम्मीद है. मौजूदा समय में ईबी-5 वीजा के लिए 3,675 यूएस डॉलर (करीब 3,00,000) का भुगतान करना पड़ता है. हालांकि 1 अप्रैल से यह बढ़कर 11,160 यूएस डॉलर (करीब 9,00,000) हो जाएगा.


कब शुरू हुआ ईबी-5 वीजा? 


1990 में ईबी-5 वीजा को अमेरिकी सरकार की तरफ से चालू किया गया था. इस नियम के तहत किसी भी देश का अमीर शख्स अमेरिकी व्यवसाय में कम से कम 5 लाख यूएस डॉलर का निवेश करते हुए अपने साथ-साथ अपने परिवार के लिए वहां का वीजा हासिल कर सकता है. बशर्ते कंपनी से कम से कम 10 अमेरिकी नागरिकों को व्यवसाय प्राप्त होनी चाहिए.


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