Delhi Uphaar Fire Tragedy Case: दिल्ली हाईकोर्ट से रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल की तरफ से साक्ष्य छेड़छाड़ केस में सुनाई गई 7 साल की सजा को निलंबित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. 8 नवंबर 2021 को ट्रायल कोर्ट ने अंसल बंधुओं को सात साल की सजा और 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल के साथ ही उनके दो कर्मचारियों को भी 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में संवेदनशील साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था.


 दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में कुल 28 परिवार के 59 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया था. 15 नवंबर 1997 को सीबीआई ने इस केस में 16 लोगों को आरोपी बनाते हुआ चार्जशीट फाइल किया था. इसमें उपहार सिनेमा के मालिक गोपाल अंसल और सुशील अंसल के नाम भी शामिल थे.






हाईकोर्ट में याचिका लगाने से पहले अंसल बंधुओं ने बढ़ती उम्र का हवाला देने समेत कई आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग की थी. उनके पास अभी भी इस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प है.  गौरतलब है कि 13 जून 1997 को दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में 'बॉर्डर' फिल्म चल रही थी. उसी दौरान मैटिनी शो के वक्त सिनेमा हॉल में आग लग गई थी. 


साक्ष्य से छेड़छाड़ का केस पहली बार 20 जुलाई 2002 को पहली बार पता चलने के बाद कोर्ट स्टाफ दिनेश शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए. उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. बाद में जांच पूरी हुई और 25 जून 2004 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.


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