US New Citizenship Act 2023: अमेरिका बदल रहा है नागरिकता देने का नियम! क्या भारतीय छात्रों और कामगारों के लिए झटका?
US Citizenship Act: अमेरिका में रहकर यूनिवर्सिटी से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए भारतीयों का यूएस में रहना आसान हो जाएगा.
US New Citizenship Act 2023: अमेरिका की रूलिंग पार्टी डेमोक्रेटिक ने एक नया नागरिकता अधिनियम पेश किया है. सरकार ने वो ग्रीन कार्ड के लिए देश-कोटा को खत्म करने और H-1B वीजा सिस्टम में बदलाव करने का फैसला लिया है. अमेरिका की कांग्रेस पार्टी की सदस्य लिंडा सांचेज़ (Linda Sanchez) ने अमेरिकी नागरिकता कानून 2023 को पेश किया हैं. इसमें सभी 1.1 करोड़ गैर-दस्तावेज अप्रवासियों के लिए नागरिकता देने के लिए एक ढांचा तैयार किया है. इससे टीपीएस धारकों और कुछ फार्म वर्कर्स को तुरंत नागरिकता का देने का रास्ता साफ हो जाएगा.
इस नए अमेरिकी नागरिकता कानून से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय सहित पढ़ने वाले बच्चों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने, H-1B धारकों के आश्रितों को काम करने की अनुमति देने और H-1B धारकों के बच्चों को उम्र बढ़ने से होने वाले वीजा संबंधित परेशानी से बचने में काम करेगा.
भारतीयों को होगा फायदा
अमेरिका के नए नागरिकता कानून के मुताबिक लोगों को बिना निकाले जाने के डर से 5 सालों तक रहने की अनुमति देगा. इस नागरिकता कानून से पर कैप्ड को खत्म करके रोजगार-आधारित इमिग्रेशन सिस्टम को बदलने के लायक बनाता है. इस विधेयक की वजह से अमेरिका में रहकर यूनिवर्सिटी से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए भारतीयों का यूएस में रहना आसान हो जाएगा. इसके अलावा कम सैलरी पाने वाले भारतीय या किसी अन्य देश के लोगों के लिए भी रहना आसान हो जाएगा.
ग्रीन कार्ड स्थायी निवासी होने का सबूत
अमेरिका में H-1B वीजा के मदद से भारत से जाने वाले लोगों को काम करने में आसानी होती है. ये वीजा सिस्टम एक गैर इमिग्रेंट वीजा है, जो किसी भी अमेरिकी कंपनियों में ऐसे भारतीय पेशेवरों को काम करने वालों की नियुक्ति पहुंचाने में मदद करता है. अमेरिका की टेक फार्म कंपनी भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर करती हैं. वहीं ग्रीन कार्ड किसी को भी अमेरिका में स्थायी निवासी के रूप में रहने की अनुमति देता है. ये अमेरिका में रहने वाले बाहरी लोगों के लिए एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.