US Visa News: अमेरिका ने छात्रों के लिए नई वीजा पॉलिसी तैयार की है. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) की ओर से F वीजा पर अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इससे अब पहली बार, F-1 वीजा छात्र, सीधे रोजगार-आधारित (ईबी) श्रेणी के तहत अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं.
USCIS ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि F1 वीजा छात्र परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन या आप्रवासी वीजा याचिका के लाभार्थी हो सकते हैं. ऐसे में अस्थायी अवधि के प्रवास के बाद भी वे अपनी इच्छानुसार अमेरिका में रह सकते हैं. आव्रजन सेवा ने F और M वीजा धारकों के लिए पॉलिसी गाइडेंस (मार्गदर्शन) जारी किया है.
F-छात्र स्टार्टअप के लिए कर सकते हैं काम
वीजा पॉलिसी में हुए बदलाव की वजह से अमेरिका में STEM डिग्री (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) पूरी करने वाले छात्रों के लिए अवसरों का विस्तार हुआ है. ऐसे में स्नातक छात्र अब शुरुआती चरण के स्टार्टअप में काम करने के लिए अपने 36 महीने के ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि, स्टार्टअप को प्रशिक्षण योजना की आवश्यकताओं का पालन करना होगा, ई-सत्यापन के साथ अच्छी स्थिति में रहना होगा, और अन्य आवश्यकताओं के साथ अमेरिकी श्रमिकों के बराबर राशि अदा करना होगी.
F-1 वीजा
F-1 वीजा अमेरिका के शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की तरफ से सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वीजा है. यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिए हैं, जो पूर्णकालिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं. पहले यह वीजा आपको कार्यक्रम की शुरुआत से 30 दिन पहले अमेरिका पहुंचने और पढ़ाई पूरी करने के बाद 60 दिनों तक रहने की अनुमति देता था. लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है.
M-1 वीजा
यह वीजा उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो अमेरिका में व्यावसायिक या गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं. M-1 वीजा धारकों को एक निश्चित अवधि के लिए अमेरिका में प्रवेश दिया जाता है. आमतौर पर उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि और किसी भी व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद 30 दिन की छूट अवधि होती है. F-1 वीजा धारकों की तुलना में M-1 वीजा धारकों के बाद रोजगार के विकल्प सीमित होते हैं.
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