सलेम (अमेरिका): सिख धर्म के एक व्यक्ति से मारपीट करने के एक मामले में अमेरिकी कोर्ट ने एक आरोपी को छह महीने की सजा के साथ धर्म के बारे में पढ़ने का फैसला सुनाया है. मामला सलेम राज्य की राजधानी ओरेगन का है. आरोपी को सजा के तौर पर जज ने सिख धर्म का अध्ययन करने और उस पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अमेरिका में सिख नागरिक अधिकारों के संगठन ‘द सिख कोलिशन’ ने कहा कि आरोपी एंड्र्यू रामसे ने 14 जनवरी को हरविंदर सिंह डोड को धमकाने और उन पर हमला करने का जुर्म कबूल किया. इसके बाद कोर्ट ने इन्हें फैसला सुनाया है.


सिगरेट बेचने से मना किया तो किया हमला-
गवाहों के अनुसार डोड ने बिना पहचानपत्र दिखाए रामसे को सिगरेट बेचने से मना कर दिया था. इसके बाद रामसे ने डोड को मारा, पीटा और उसके साथ बत्तमीजी की. वहां मौजूद लोगों ने पुलिस के आने तक रामसे को पकड़ कर रखा. डोड भारत से अमेरिका आए हैं और यहां उनकी एक दुकान है. उन्होंने अदालत को दिए एक लिखित बयान में कहा कि अमेरिका में घृणा अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. एफबीआई का भी कहना है कि ओरेगन में 2016 की तुलना में 2017 में घृणा अपराध 40 फीसदी तक बढ़ गए हैं.


पीड़ित का बयान-
हरविंदर सिंह डोड ने कहा, ‘‘उसने मुझे इंसान नहीं समझा. उसने मुझे इस लिए मारा कि मैं कैसा दिख रहा हूं. मेरी पगड़ी और दाढ़ी के लिए मारा. ये मेरी धार्मिक आस्था से जुड़ी चीजें हैं.’’ पुलिस ने कहा कि रामसे ने डोड पर जूता भी फेंका और उनकी पगड़ी छीन ली.


एक अखबार के खबर के मुताबिक मारिऑन काउंटी के जज लिंडसे पाट्रिड्ज ने रामसे को समेल में जून में सालाना सिख परेड में शामिल होने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि वह अदालत को बताए की उसने सिख समुदाय और उनकी संस्कृति के बारे में क्या जाना है.


जज ने कहा, ‘‘कट्टरता अज्ञानता का परिणाम है. हम सब अपने समुदाय की संस्कृतियों से सीखने और लाभान्वित होने की क्षमता रखते हैं.’’


आरोपी ने कहा उसे मानसिक समस्या है-
बता दें कि जज ने रामसे को तीन साल की निगरानी और 180 दिन की कैद की सजा सुनाई है. इसमें अब तक की जेल अवधि को भी शामिल किया गया है. जज ने कहा कि रामसे के लिए मादक पदार्थ, शराब और उसके मानसिक स्वास्थ्य का उपचार कराया जाना सबसे बढ़िया विकल्प है. रामसे को पहले भी घरेलू हिंसा, चोरी और मादक पदार्थ रखने का दोषी ठहराया जा चुका है. हालांकि, रामसे ने कोर्ट से कहा कि उसे हमेशा से मानसिक समस्या रही है.


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