Donald Trump Hush Money Case: डोनाल्ड ट्रंप के हश मनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा टालने की उनकी अपील को खारिज कर दिया है. इस फैसले ने ट्रंप की कानूनी परेशानियों को और बढ़ा दिया है. ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1.3 लाख डॉलर देने के मामले में दोषी ठहराया गया है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ट्रंप की अपील को खारिज करते हुए जज जुआन एम मर्चेन को शुक्रवार को सजा सुनाने की अनुमति दी है.


हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2006 में स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ संबंध छिपाने के लिए उन्हें हश मनी देने की कोशिश की थी. ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया है. न्यू यॉर्क की अदालतों ने पाया कि ट्रंप के खिलाफ बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर के 34 मामलों में वह दोषी हैं, जो उनके निजी मामलों से जुड़े हैं न कि राष्ट्रपति के आधिकारिक कामों से.


जज मर्चेन का फैसले पर प्रतिक्रिया
मनी हश मामले की सुनवाई कर रहे जज जुआन एम मर्चेन ने पहले ही बता दिया था कि ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन वो इसका भुगतान नहीं करेंगे. न ही उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि, इस बीच ट्रंप के वकीलों ने सजा को राजनीति से प्रेरित बताते हुए गलत करार दिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले की वजह से राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में बाधा डाला जा सकता है. ट्रंप के वकील डी जॉन सॉयर ने कोर्ट में दलील दी कि ट्रंप की अपील पर सुनवाई होने तक सजा टाल देनी चाहिए, ताकि राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें कोई दिक्कत न हो.


सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि वर्चुअल सुनवाई से ट्रंप के ट्रांजिशन में कोई व्यवधान नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ मामलों का राष्ट्रपति पद से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए उन्हें दोषी ठहराना उनके निजी कामों के लिए सही है.


ये भी पढ़ें: आग की लपटों से धधक रहा सुपर पावर अमेरिका, मालदीव की GDP से 8 गुना ज्यादा का हो चुका है नुकसान