Marijuana: अमेरिका में गांजा रखने और इस्तेमाल करने पर नहीं होगी जेल, बाइडेन बोले- दोषी रिहा किए जाएं
Marijuana In US: अमेरिका में गांजा रखने और इसका इस्तेमाल करने वालों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस आरोप में जो भी कैदी जेल में बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए.
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US President On Marijuana: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने गांजा (Marijuana) रखने और इसके इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. बाइडेन ने देश के नाम एक वीडियो संदेश (Video Message) जारी किया और एलान किया कि गांजा रखने और इसका इस्तेमाल करने वालों को जेल में नहीं होना चाहिए. इस आरोप में जो भी कैदी जेल (Jail) में बंद हैं उन्हें बाहर निकलने की अनुमति दी जाए.
जो बाइडेन ने कहा कि गांजा पीने और रखने के आरोप में देश की फेडरल जेलों में बंद सभी लोगों को रिहा कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के दौरान जो बाइडेन ने वादा किया था कि वो इसको लेकर कदम उठाएंगे. इसी मामले को लेकर उन्होंने एक बयान जारी करते हुए ये एलान किया है. उन्होंने कहा कि गांजा रखने और इसके इस्तेमाल करने के आरोप में लोग जेल में बंद हैं और कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं.
As I’ve said before, no one should be in jail just for using or possessing marijuana.
— President Biden (@POTUS) October 6, 2022
Today, I’m taking steps to end our failed approach. Allow me to lay them out.
श्वेत-अश्वेत लोगों का जिक्र
उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गांजा रखने के चलते लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है. इन आरोपों के चलते लोगों को रोजगार, घर और पढ़ाई-लिखाई के मौके नहीं मिल पाते. श्वेत अश्वेत लोग बराबर मात्रा में गांजे का इस्तेमाल करते हैं. श्वेत लोगों के मुकाबले अश्वेत लोगों को इस मामले में ज्यादा गिरफ्तार किए जाते हैं. उन्हें ज्यादा सजा मिलती है.
साधारण तौर पर गांजा रखने वालों की सजा माफ
जो बाइडेन (Joe Bieden) ने कहा कि फेडरल कानून (Federal Law) के तहत दोषी हजारों लोगों की सजा को माफ कर दिया गया है. वहीं, नीति में बदलाव कर ये भी घोषणा की गई है कि ये आदेश उन लोगों पर लागू होता है जिन पर साधारण तौर पर गांजा (Marijuana) रखने का आरोप लगा है. जो बाइडेन ने कहा, जिन लोगों के पास से साधारण तौर मारिजुआना मिलने के मामले दर्ज किए गए थे उन सभी को दोष मुक्त करार देते हुए माफ किया जाता है. अटॉर्नी जनरल को इस दायरे में आने वाले सभी लोगों को माफी के प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
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