US National Emergency: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने सोमवार (10 अप्रैल) को कोविड-19 को लेकर नेशनल हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने से जुड़े बिल पर साइन कर दिया है. अब अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु कानून खत्म हो चुका है.


अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने इस साल के शुरुआती महीने में ही नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने की घोषणा की थी. न्यूयॉर्क पोस्ट की जानकारी के मुताबिक रेप पॉल गोसर के ओर से तैयार किए गए कानून को फरवरी में ही सांसद में पारित किया गया था.


ट्रंप प्रशासन के दौरान लागू किया गया था
नया कानून नेशनल इमरजेंसी और पब्लिक हेल्थ स्वास्थ्य इमरजेंसी को तुरंत खत्म करता है, जिसे पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान लागू किया गया था. वहीं जो बाइडेन के नेतृत्व वाली सरकार में भी इस कानून को जारी रखा था. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 13 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस पर नेशनल इमरजेंसी घोषित किया था.


कोरोना से जुड़ी नेशनल इमरजेंसी को तीन साल से अधिक समय बाद खत्म किया गया है. कानून को खत्म करने के लिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सांसद पल गोसर की ओर से पेश किया गया था. इस कानून को खत्म करने के पक्ष में 229 वोट पड़े थे, जबकि इसको जारी रखने के पक्ष में 197 वोट पड़े थे. इसके बाद इसे सीनेट में भी पास कर दिया गया, जहां ये 68-23 के अंतर से पास करा लिया गया था.


सरकार खर्च का भार नहीं उठाएगी
इस नए एलान के बाद फेडरल फाइनेंस को टेस्टिंग और टीकाकरण केंद्रों के लिए शहरों और राज्यों तक मुक्त करने की अनुमति दे दी गई है. इसका मतलब सरकार अब किसी भी तरह के खर्चे का भार नहीं उठाएगी. हालांकि, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि बाइडेन के साइन करने के बाद इमीग्रेशन नीति और छात्रों से जुड़ी लोन स्कीम के पॉलिसी पर क्या असर पड़ने वाला है.


व्हाइट हाउस ने जनवरी में कहा था कि चीन के वुहान से पैदा होने वाली सांस की बीमारी से 1 मिलियन से अधिक अमेरिकियों की मौत के बाद 11 मई को बिडेन राष्ट्रीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति को समाप्त कर देंगे.


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