वित्तीय अनियमितता को लेकर पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump पर कसा शिकंजा, US की अदालत ने दिया ये आदेश
Donald Trump: न्यायाधीश ने आदेश जारी करते हुये कहा कि ट्रंप और उनके दो बच्चे 21 दिनों के भीतर अपना बयान दर्ज कराएं अदालत ने ट्रंप और जेम्स के कार्यालय के वकीलों की जिरह के बाद यह फैसला दिया.
US Court On Donald Trump: अमेरिका में एक न्यायाधीश ने गुरुवार को आदेश दिया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कारोबारी गतिविधियों की जांच के सिलसिले में सवालों के जवाब दर्ज कराएं. न्यायाधीश आर्थर एन्गोरोन ने आदेश दिया कि ट्रंप और उनके दो बच्चे इवांका और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेतिशिया जेम्स द्वारा दिसंबर में जारी किए गए सम्मन का पालन करें.
21 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराएं ट्रंप के बच्चे
न्यायाधीश ने आदेश जारी करते हुये कहा कि ट्रंप और उनके दो बच्चे 21 दिनों के भीतर अपने बयान दर्ज कराएं. न्यायाधीश ने ट्रंप और जेम्स के कार्यालय के वकीलों की दो घंटे तक चली जिरह के बाद यह फैसला दिया है.
अदालत ने कहा कि अंतिम विश्लेषण में राज्य के अटॉर्नी जनरल ने एक कारोबारी ईकाई की जांच शुरू की थी और संभावित वित्तीय धोखाधड़ी के प्रचूर सबूतों का पता लगाया और अब वह इस कारोबार से जुड़े कई लोगों से सवाल-जवाब करना चाहती हैं. उनके पास ऐसा करने का स्पष्ट अधिकार है.
संपत्तियों के मूल्यांकन में फर्जीवाड़े का लगा है आरोप
इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है. ट्रंप के प्रवक्ता ने अभी इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. जेम्स ने कहा कि उनकी जांच में ऐसे सबूत मिले हैं कि ट्रंप की कंपनी ने कर्ज और कर में छूट लेने के लिए गोल्फ कोर्स और स्काईस्क्रैपर्स जैसी संपत्तियों के मूल्यांकन में ‘‘फर्जीवाड़ा’’किया था.