Imran Khan In Supreme Court: पीटीआई चीफ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने गुरुवार (11 मई) अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए. इसके साथ ही उन्हें शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का निर्देश भी दिया है.


इसके साथ ही इमरान खान ने उनकी गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी है. उन्होंने कहा, “मुझे माफ कर दीजिए, मुझे किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी, क्योंकि मुझे गिरफ्तार कर रखा था.” वहीं, अदालत ने कहा कि पीटीआई चीफ को पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में रखा जाए,लेकिन कैदी नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है.


क्या बोले इमरान खान?


पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने निर्देश दिया, “सरकार को इमरान की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी.” पीटीआई चीफ इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 5 बजकर 45 मिनट पर अदालत में पेश किया गया. उन्हें जज वाले गेट से कोर्ट के अंदर ले जाया गया था. कोर्ट के आदेश के बाद, इमरान ने अदालत में कहा कि देश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने के लिए कहा.


उन्होंने कोर्ट में कहा, “हम देश में सिर्फ चुनाव चाहते हैं.” पीटीआई प्रमुख ने कहा कि उन्हें एक दिन पहले उनके वकीलों ने कहा था कि "देश में अराजकता है और हम देश में अराजकता नहीं चाहते हैं." उन्होंने कहा कि लोगों ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें डंडों से मारा गया.


इमरान ने कहा, “इस तरह का व्यवहार तो हत्यारों के साथ भी नहीं किया जाता है. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि देश में क्या हो रहा है. मुझे तो एक आतंकवादी की तरह पकड़ा गया.” उन्होंने कहा, “मैं इस प्रोटेस्ट के लिए कैसे जिम्मेदार हूं?”


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