पाक संसद में जब स्पीकर हुए कन्फ्यूज, शहबाज शरीफ की जगह पुकारा नवाज शरीफ का नाम
इमरान खान के उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए सोमवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का एक अहम सत्र बुलाया गया था. इसी सत्र के दौरान अध्यक्ष अयाज सादिक से यह गलती हुई.
पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक ने इमरान खान के उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए सोमवार को बुलाए गए महत्वपूर्ण सत्र के दौरान गलती से शहबाज शरीफ के बजाय पूर्व पीएम नवाज शरीफ के नाम बोल दिया. सादिक ने अगले पीएम के चुनाव के लिए नेशनल असेंबली में मतदान कराने से पहले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ के नाम वाला एक दस्तावेज पढ़ा. हालांकि स्पीकर ने नवाज शरीफ के नाम का उच्चारण किया जो लंदन में हैं.
अपनी गलती का अहसास होने के बाद की उन्होंने गलत नाम का उच्चारण किया है, सादिक ने अपनी गलती स्वीकार ली और माफी मांगते हुए कहा कि पीएमएल-एन सुप्रीमो "उनके दिल के साथ-साथ उनके दिमाग में भी" हैं.
निर्विरोध पाकिस्तान के नए बनें शहबाज
मतदान के बाद, 70 वर्षीय शहबाज शरीफ को संसद द्वारा निर्विरोध पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, जब प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी ने घोषणा की कि उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी मतदान का बहिष्कार करेगी और वाकआउट करेगी. शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले - 172 के साधारण बहुमत से दो ज्यादा. वह पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं.
ईद के बाद लंदन से लौट सकते हैं नवाज
पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ नेता मियां जावेद लतीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ अगले महीने ईद के बाद लंदन से अपने वतन लौट सकते हैं. ईद मई के पहले हफ्ते में मनाई जाएगी. शरीफ को जुलाई 2017 में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पनामा पेपर्स मामले में प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था जिसके बाद से 72 वर्षीय पीएमएल-एन नेता के खिलाफ इमरान खान के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने भ्रष्टाचार के कई मामले शुरू किए हैं.
शरीफ इलाज कराने के वास्ते नवंबर 2019 में चार हफ्ते के लिए लंदन गए थे. उन्हें लाहौर उच्च न्यायालय ने विदेश जाने की इजाजत दी थी. उन्होंने उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था कि डॉक्टर चार हफ्ते के अंदर या इससे पहले जैसे ही उन्हें सेहतमंद और सफर करने के लिए उपयुक्त घोषित करेंगे, वह वैसे ही मुल्क लौट आएंगे.
शरीफ को अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में भी जमानत मिल गई थी, जिसमें वह लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे.
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