Cough Syrup Deaths: कफ सिरप से हुई मौतों को लेकर WHO सख्त, तुरंत कार्रवाई की अपील, दुनियाभर के देशों को दिए ये निर्देश
Cough Syrup Death Row: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दुनियाभर के देशों से किसी भी घटिया मेडिकल प्रोडक्ट का पता लगाने और अपने संबंधित बाजारों से हटाने के निर्देश दिए हैं.
WHO on Cough Syrup Deaths: उज्बेकिस्तान समेत कई देशों में कथित तौर से कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला अभी भी सुर्खियों में है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर से चेतावनी दी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कफ सिरप से हुई मौतों (Cough Syrup Deaths) के बाद दुनिया के देशों से इस संबंध में तुरंत एक्शन की अपील की है. इसके साथ ही वैश्विक संगठन ने ग्लोबल मेडिकल अलर्ट भी जारी किया है.
पिछले साल 2022 में उज्बेकिस्तान में कथित तौर से भारतीय कफ सिरप पीने से 19 बच्चों की मौत हो गई थी. नोएडा स्थित कंपनी मैरियन बायोटेक की ओर से बनाए गए दो कफ सिरप (Cough Syrup) के सेवन से मौत होने की बात कही गई थी.
कफ सिरप को लेकर WHO सख्त
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऐसी जानलेवा दवाओं के खिलाफ तत्काल और ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया है. डब्ल्यूएचओ का सख्त रवैया साल 2022 में उज्बेकिस्तान समेत कई देशों में हुई कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों के बाद आया है. डब्ल्यूएचओ ने सोमवार को कहा था कि गाम्बिया, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 300 से अधिक बच्चे दूषित दवाओं की वजह से मारे गए.
तत्काल एक्शन की अपील
कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल का उच्च स्तर पाया गया था. संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने यह भी कहा कि फिलीपींस, तिमोर लेस्ते, सेनेगल और कंबोडिया संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि उनके पास भी बिक्री के लिए ऐसी दवाएं हो सकती हैं. डब्ल्यूएचओ का कहना है कि चूंकि ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, इसलिए संगठन मेडिकल सप्लाई में लगे विभिन्न प्रमुख हितधारकों से तत्काल एक्शन लेने की अपील करता है.
WHO ने दिए निर्देश
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनियाभर के देशों से किसी भी घटिया मेडिकल प्रोडक्ट का पता लगाने और अपने संबंधित बाजारों से हटाने की अपील की है. वैश्विक संस्था ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके संबंधित बाजारों में सभी मेडिकल प्रोडक्ट सक्षम अधिकारियों की ओर से बिक्री के लिए अनुमोदित हैं या नहीं. अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्माण स्थलों के निरीक्षण और उसमें सुधार के लिए उचित संसाधन प्रदान करने की भी बात कही गई है.
इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ (WHO) ने घटिया और नकली दवाओं के निर्माण, वितरण या इस्तेमाल से निपटने में मदद करने के लिए उचित कानूनों को लागू करने की अपील की है.
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