Work From Home: वर्किंग आवर के बाद जूनियर को फोन किया तो हो सकती है दिक्कत! जानें पुर्तगाल क्यों लाना चाहता है ऐसा कानून
Work From Home: इस नए नियम में कहा गया है कि अगर “वर्क फ्रॉम होम” का समय खत्म होने के बाद, किसी भी कंपनी का बॉस अपने सबऑर्डिनेट को “फोनकॉल” करता है तो उसे सजा तक हो सकती है.
Work From Home: कोरोना वायरस (Corona Virus) ने दुनियाभर को अपने काम करने का तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया है. महामारी के बाद हुए लॉकडाउन (LockDown) के दौरान लोगों ने अपने रोजमर्रा की दिनचर्या से ऑफिस में काम करने का तरीका तक बदल डाला. कोरोना में हुए लॉकडाउन के बाद पूरे देश में वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का चलन कुछ ज्यादा ही हो गया है. पुर्तगाल में तो वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक नया मसौदा तक तैयार हो चुका है. इस नियम के लागू होने से पहले ही यह दुनियाभर में चर्चा में आ गया है. कुछ लोग जहां इस नियम की तारीफ भी कर रहे हैं वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह नियम लोगों के काम पर असर डाल सकता है.
दरअसल इस नए नियम में कहा गया है कि अगर “वर्क फ्रॉम होम” का समय खत्म होने के बाद, किसी भी कंपनी का बॉस अपने सबऑर्डिनेट को “फोनकॉल” करता है तो उसे सजा तक हो सकती है. कोविड के संक्रमण से बचने का सबसे कारगर उपाय सोशल डिस्टेसिंग ही माना गया है. जिसे देखते हुए दुनिया के कई देशों की ज्यादातर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करवा रही है.
लोगों में बढ़ रहा है स्ट्रेस
कई कंपनियों में तो सफाई के बाद दफ्तरों को सेनेटाइज करके फिर ताला लगा दिया जा रहा है. वहीं घर पर ही ऑफिस का काम करने से आजकल ज्यादातर लोग स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं. अभी भी कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में लोग कभी अपने काम को लेकर तो कभी घर से जुड़ी समस्याओं को लेकर तनाव में रहने लगें जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता हैं. ऐसे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है.
रिमोट वर्किंग को आसान बनाने के लिए उठाया गया ये कदम
हालांकि पुर्तगाल सरकार की रिमोट वर्किंग को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने के लिए उठाया गया एक कारगर कदम भी है.” खबरों के मुताबिक, “यह नया कानून उन संस्थानो, कार्यस्थलों, कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनमें 10 या उससे कम कर्मचारी काम करते हैं. वहां तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों में खलल पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. क्योंकि वहां भीड़ पहले से ही नहीं है. यह नया कानून उन संस्थानों कार्यस्थलों, समूहों पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा लोग (कर्मचारी) काम करते हैं.”
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