1993 Mumbai blasts case: जानें किसे कितनी सजा मिली है
टाडा अदालत ने इसी साल 16 जून को अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट सहित 6 लोगों को दोषी करार दिया था. इस केस के एक दोषी मुस्तफा दौसा की हॉट अटैक से मौत हो चुकी है.
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View In App12 मार्च 1993 में मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
इसके अलावा करीमुल्लाह शेख को भी 25 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने करीमुल्लाह को हथियार सप्लाई करने का दोषी माना है.
फिरोज खान और ताहिर मर्चेट को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों को पहले से सबकुछ पता था.
अबू सलेम को कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा दी है. लेकिन अगर भारत सरकार पुर्तगाल के साथ प्रत्यपर्णन की सन्धि को मानती है तो उसे सिर्फ 25 साल की सजा ही मिलेगी. ऐसे में अबू सलेम 12 साल जेल की सजा काट चुका है
रियाज सिद्दीकी को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है. सिद्दीकी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है. सीबीआई ने रियाज को उम्रकैद देने की मांग की थी.
12 मार्च 1993 में मुंबई में हुए सीरीयल ब्लास्ट केस में आज मुंबई की टाडा कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को 25 की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सलेम पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है.
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