पिछले 5 सालों में इस राज्य के किसानों को मिली 377.52 करोड़ की मदद
यह सहायता राशि राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदान की गई है. मुआवजे के लिए आवेदन प्राप्त होने पर पीड़ित किसानों को छह महीने में सहायता राशि दी जाती है और छह महीने के बाद गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है. फसल खराब होने पर कृषि आदान अनुदान सहायता राशि का भुगतान भूमि की गुणवत्ता के आधार पर नहीं किया जाता है.
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View In Appपिछले पांच वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित 3 लाख 41,133 किसानों को 377.52 करोड़ रुपये की कृषि आदान-अनुदान सहायता वितरित की गई है. यह जानकारी आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने गुरुवार को विधानसभा में दी.
पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार को केंद्र से राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) दिशानिर्देशों के तहत 10314.44 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है.
मंत्री ने बताया कि मुआवजे के लिए आवेदन प्राप्त होने पर पीड़ित किसानों को छह माह में सहायता राशि दी जाती है और छह माह के बाद गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है.
मंत्री ने बताया कि ओलावृष्टि के लिए सरकार को पृथक धन नहीं मिलता है. फसल नष्ट होने पर कृषि सहायता भूमि गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करती है. 33% या अधिक फसल नुकसान पर एसडीआरएफ के तहत सहायता का भुगतान किया जाता है.
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