2000 Rupee Note: क्या बिना बैंक अकाउंट के बदल सकते हैं 2000 रुपये के नोट? जानिए क्या है RBI का नियम
2000 Rupee Currency Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार शाम को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आम लोग 23 मई, 2023 से 30 सितंबर 2023 के बीच बैंकों में जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं.
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View In Appध्यान देने वाली बात ये है कि आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 30 सितंबर, 2023 यह नोट वैध रहेंगे. ऐसे में कोई भी व्यक्ति इन नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है.
2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के फैसले के बाद से ही लोगों के मन में कई अलग-अलग तरह के सवाल आ रहे हैं. इनमें से एक है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक खाता नहीं है तो वह कैसे नोट एक्सचेंज करवा सकता है.
आरबीआई ने जानकारी दी है कि ग्राहक किसी भी बैंक में जाकर एक बार में 20,000 रुपये तक के नोट बदले जा सकते हैं. इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि अगर आपके पास बैंक खाता नहीं भी है तो भी आप बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं.
बैंक नोट बदलने के बदले ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं. इसके साथ ही एक बार में 20,000 रुपये से ज्यादा के नोट नहीं बदले जाएंगे.
आरबीआई ने नोट बदलने के लिए बैंकों को स्पेशल गाइडलाइन जारी किया है जिसके मुताबिक बैंकों को नोट बदलने के लिए एक स्पेशल विंडो बनाना होगा. इसके साथ ही बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 के नए नोट जारी करना बंद कर दिया है.
आकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में 3.62 लाख करोड़ रुपये के 2000 के नोट सर्कुलेशन में है जिससे अब वापस लिया जा रहा है.
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