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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
31 March Deadline: मार्च खत्म होने से पहले निपटा लें ये 5 काम, बाद में नहीं मिलेगा मौका
आज हम आपको ऐसे पांच जरूरी काम के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसे 31 मार्च से पहले पूरा करना बहुत आवश्यक रहेगा. ऐसा न करने पर आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा.
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View In Appअगर आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें. 31 मार्च से पहले पैन आधार लिंक करने पर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. ऐसा न करने पर आपके पैन को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही पैन को दोबारा एक्टिवेट करने पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
वित्त वर्ष 2022-23 जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐसे में अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें. अगर आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि जैसी स्कीम में निवेश करके इस वित्त वर्ष में टैक्स सेविंग का लाभ उठा सकते हैं.
सेबी के सर्कुलर के अनुसार म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को 31 मार्च तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. ऐसा न करने पर आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा.
मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक NSE NMF प्लेटफॉर्म पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सत्यापित करना आवश्यक है. ऐसा करने की डेडलाइन 31 मार्च तक की है.
अगर आपने अभी तक इस वित्त वर्ष में पीपीएफ में 500 रुपये ट्रांसफर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर दें. ऐसा न करने के स्थिति में 1 अप्रैल से आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा.
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