Post Office Tax Saving Scheme: पोस्ट ऑफिस की ये पांच स्कीम कराएंगी मोटी कमाई! 1.5 लाख तक का बचाएंगी टैक्स

अगर आप टैक्स बचाने के लिए डाकघर की योजनाओं में निवेश का प्लान कर रहे हैं तो यहां पांच ऐसी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, जो आपको आयकर की धारा 80C के तहत छूट देंगे.
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के तहत आयकर में छूट मिलने के साथ ही 7.1 फीसदी का कम्पाउंड ब्याज मिलता है. इसके तहत 15 साल तक कम से कम निवेश कर सकते हैं और सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की बचत कर सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) 10 साल तक के बालिकाओं के लिए खोला जाता है. इस अकाउंट से पैसे 18 साल की उम्र में निकाला जा सकता है. पूरी रकम 21 साल बाद मिलेगी. इस योजना में ब्याज 7.6 फीसदी मिलता है और इसके तहत भी 1.5 लाख की बचत कर सकते हैं.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत भी 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचा सकते हैं. इस योजना में 8 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है. इसमें निवेश की लिमिट 30 लाख रुपये हो गई है.
डाकघर की टाइम डिपॉजिट के तहत आप 5 साल निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. इसके तहत 7 फीसदी का ब्याज दिया जाता है.
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप कम से कम 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं. एनएससी में 7 फीसदी का ब्याज दिया जाता है. इसमें भी 1.5 रुपये का टैक्स 80सी के तहत बचाया जा सकता है.
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