Atal Pension Yojana: 5000 रुपये पेंशन दिलवाने वाली स्कीम में 1 अक्टूबर से कुछ लोग नहीं कर पाएंगे निवेश, जानें क्यों
अटल पेंशन योजना के तहत निवेश करने वाले लोगों को 5 हजार रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है. लेकिन अब इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले टेक्सपेयर्स लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे. दरअसल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा था कि एक अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के योग्य नहीं होगा.
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View In Appवित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में निवेश के नियमों में बदलाव को लेकर अगस्त में गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है या इनकम टैक्स का भुगतान करता है, वो अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है. यहां दी गई तस्वीर से जानें इसे
नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद अटल पेंशन योजना सब्सक्राइब करता है और ये पाया गया कि वो व्यक्ति आवेदन वाले दिन या उसके पहले इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है तो उसके पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और जो भी पेंशन वेल्थ उस व्यक्ति ने निवेश से इकठ्ठा किया है उसे वापस लौटा दिया जाएगा.
देश में अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana), भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना सरकार द्व्रारा चलाई जा रही है. यह मूल रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है. इस योजना में आपको न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है. जिसके तहत आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये तक की पेंशन का लाभ ले सकते है. आप इस खाते में जैसे पैसे जमा करते हैं, वैसे ही आपको 60 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाती है.
अटल पेंशन योजना (APY) वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी. यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं.
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