Cheque Tips: बैंक ने आपके चेक को कर दिया है डिक्लाइन! इन वजहों से चेक Payer पर की जा सकती है कानूनी कार्रवाई
Bank Cheque Declined: आजकल लोन मनी ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स का यूज करने लगे हैं, लेकिन अब भी ज्यादा राशि के ट्रांजैक्शन के लिए चेक का यूज किया जाता हैं. चेक एक तरह का रिटर्न कमिटमेंट होता है जो Payer Payee से करता है.
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View In Appकई बार आपने यह सुना होगा कि लोगों के चेक को बैंक ने डिक्लाइन कर दिया. इसका मतलब है कि बैंक ने उस चेक पर पैसे देने से मना कर दिया है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि किन कारणों से चेक को Dishonoured cheque कहा जाता है और कब चेक इश्यूर पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
अगर किसी खाताधारक के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो ऐसे में उसे चेक को डिक्लाइन किया जा सकता है. इसके अलावा गलत सिग्नेचर , बैंक खाता न मैच करने पर भी बैंक ऐसा कर सकता है.
वहीं Damaged चेक को बैंक वास कर सकता है. अगर चेक के पेमेंट तारीख निकल गई है या अगर Payer अपने चेक पर Stop Payment करा देता है तो भी चेक Decline कैटेगरी में जा सकता है.
आपको बता दें कि अगर चेक बैंक cheque को बैलेंस न होने के कारण डिक्लाइन करता है तो ऐसे में ऐसे में Payer के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती हैं. ऐसे में Payer के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता हैं.
कोर्ट ऐसे लोगों को चेक बाउंस होने पर दोबारा 2 से 3 महीने के अंदर चेक जारी करने के लिए कह सकती है. ऐसा न होने पर आपको 2 साल तक की सजा भी मिल सकती है.
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