Credit Card Rules: क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी खबर! कार्ड से जुड़े तीन नियमों में 1 अक्टूबर से होगा बदलाव
Credit Card Rules Changing From 1 Oct 2022: देश में क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग करने पर आपको कई तरह की सुविधाएं मिलती है. आजकल ज्यादातर कंपनियां क्रेडिट कार्ड पर भारी डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर कर रही है, लेकिन कई बार क्रेडिट कार्ड के कारण लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं या फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं.
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View In Appइस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. इसमें से कुछ नियम 1 जुलाई 2022 को लागू हो चुके हैं, वहीं कुछ नियम 1 अक्टूबर 2022 को लागू होगा. आइए इन नियमों के बारे में जानते हैं.
क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए अब 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन का नियम लागू होने जा रहा है. अब कस्टमर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स को सेव नहीं करना पड़ेगा.
आप केवल टोकन के जरिए आसानी से पेमेंट कर पाएंगे. इससे आपको कार्ड से संबंधित जानकारी जैसे सीवीवी, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट आदि शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आरबीआई टोकनाइजेशन के जरिए साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है.
इसके साथ ही अब क्रेडिट कार्ड कंपनियां कार्ड होल्डर की परमिशन के बिना क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ा पाएंगी. इसके लिए उनके पास कार्ड होल्डर की लिखित परमिशन जरूरी है.
इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड कंपनियां अब क्रेडिट कार्ड के बिल पर कंपाउंडिंग ब्याज दर नहीं लगा पाएंगी. कंपनी ने यह कदम लोगों को क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में फंसने से रोकने के लिए बनाया है. यह सभी नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगे.
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