Income Tax Return (ITR): अगर 31 दिसंबर 2021 तक नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न? जेल नहीं जाना तो करें ये जरुरी काम
वित्तीय वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर 2021 थी. 31 दिसंबर तक कुल 5.89 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आयकर रिटर्न भरा है.
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View In Appजबकि 2019-20 वित्त वर्ष के लिए 5.95 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भरा था. जाहिर है इन आंकड़ों के देंखें तो 6 लाख टैक्सपेयर्स ने 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरा है.
जो लोग इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) नहीं भर पाए, उन्हें अब क्या करना होगा? यह एक बड़ा सवाल है. अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं तो अब आपके पास 31 मार्च 2022 तक का समय है. हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा.
समय सीमा खत्म होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) फाइल करने वालों को पेनल्टी फीस देनी होती है. यदि आपका इनकम पांच लाख रुपये से अधिक है, तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) आईटीआर दाखिल करते समय अ5 हजार रुपये का पेनल्टी देनी होगी और अगर 5 लाख से कम आय है, तो यह पेनल्टी फीस एक हजार रुपये होगी.
अगर आप 31 मार्च 2022 की तारीख तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) नहीं भरते हैं तो आपकी मुसीबतें और बढ़ सकती है. 31 मार्च 2022 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) भरने पर 10,000 रुपये पेनल्टी देना होगा.
आयकर विभाग आप पर बकाये टैक्स के 50 प्रतिशत के बराबर तक की पेनल्टी भी लगा सकता है. जो आप इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) न भरकर छिपाना या बचाना चाहते थे. इतना ही टैक्स चोरी के आरोप में जेल भी जाना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स विभाग के पास आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है और यदि आप नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है.
2020-21 के वित्तीय वर्ष ) के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 दिसंबर 2021 की समय सीमा तक लगभग 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं, जिनमें 46.11 लाख से ज्यादा आईटीआर 31 दिसंबर को ही दाखिल किए गए हैं.
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