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Merge EPF Accounts: आपके पास है एक से ज्यादा EPF अकाउंट, तो एक साथ कर सकते हैं मर्ज, ये स्टेप करें फॉलो

EPF Accounts Merge Online : अगर आपके पास पीएफ अकाउंट होल्डर (EPF Accounts) के तौर पर एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं. तो फिर यह जरूरी है कि आप उन अकाउंट्स को एक साथ मर्ज कर दें.

EPF Accounts Merge Online : अगर आपके पास पीएफ अकाउंट होल्डर (EPF Accounts) के तौर पर एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं. तो फिर यह जरूरी है कि आप उन अकाउंट्स को एक साथ मर्ज कर दें.

प्रोविडेंट फण्ड- प्रतिकात्मक फोटो

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अगर आप अपने एक से ज्यादा ईपीएफ अकाउंट्स मर्ज (EPF Accounts Merge) करना चाहते है, तो इसे ऑनलाइन (EPF Accounts Merge Online) कर सकते हैं. कई पीएफ अकाउंट्स को एक में मर्ज करने के बाद एकत्रित ब्याज की राशि बढ़ जाएगी. यदि आप अपने पीएफ अकाउंट्स को मर्ज करते हैं, तो यह बार-बार लॉगिन करने और अलग-अलग खातों के लिए अकाउंट संबंधी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है.
अगर आप अपने एक से ज्यादा ईपीएफ अकाउंट्स मर्ज (EPF Accounts Merge) करना चाहते है, तो इसे ऑनलाइन (EPF Accounts Merge Online) कर सकते हैं. कई पीएफ अकाउंट्स को एक में मर्ज करने के बाद एकत्रित ब्याज की राशि बढ़ जाएगी. यदि आप अपने पीएफ अकाउंट्स को मर्ज करते हैं, तो यह बार-बार लॉगिन करने और अलग-अलग खातों के लिए अकाउंट संबंधी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है.
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आप अपनी पेंशन और वेतन भुगतान को एक अकाउंट में कंसोलिडेट कर सकते हैं. इससे आप लंबे समय तक पैसा बचा सकते हैं. आप अपने खर्चों और इनकम टैक्स रिटर्न को ट्रैक करना आसान बना सकते हैं और अकाउंट्स को मर्ज करके, आप अपने सभी डाटा को एक ही स्थान पर कंसोलिडेट करके अपने संगठन की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी में सुधार कर सकते हैं.
आप अपनी पेंशन और वेतन भुगतान को एक अकाउंट में कंसोलिडेट कर सकते हैं. इससे आप लंबे समय तक पैसा बचा सकते हैं. आप अपने खर्चों और इनकम टैक्स रिटर्न को ट्रैक करना आसान बना सकते हैं और अकाउंट्स को मर्ज करके, आप अपने सभी डाटा को एक ही स्थान पर कंसोलिडेट करके अपने संगठन की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी में सुधार कर सकते हैं.
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अगर आप किसी दूसरी कंपनी में नई जॉब शुरू करते हैं और अपना पुराना यूएएन नंबर (UAN Number) देते हैं, तो आपका पुराना अकाउंट नए अकाउंट में मर्ज नहीं होगा. इसके लिए पिछले अकाउंट में डिपॉजिट धनराशि नए अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी. ऐसे में आपको नए अकाउंट्स में पुराने फंड को जोड़ने के लिए पीएफ अकाउंट्स को मर्ज करना जरूरी है.
अगर आप किसी दूसरी कंपनी में नई जॉब शुरू करते हैं और अपना पुराना यूएएन नंबर (UAN Number) देते हैं, तो आपका पुराना अकाउंट नए अकाउंट में मर्ज नहीं होगा. इसके लिए पिछले अकाउंट में डिपॉजिट धनराशि नए अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी. ऐसे में आपको नए अकाउंट्स में पुराने फंड को जोड़ने के लिए पीएफ अकाउंट्स को मर्ज करना जरूरी है.
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अगर पीएफ अकाउंट्स का विलय करना है, तो सबसे पहले मेंबर्स सर्विस पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा. ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब के तहत ‘वन मेंबर-वन ईपीएफ अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)’ चुनें. इसके बाद स्क्रीन पर, आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई जाएगी. यह आपके वर्तमान इंप्लॉयर के पास रखे गए ईपीएफ अकाउंट की डिटेल भी दिखाएगा, जिसमें पिछले अकाउंट्स से ट्रांसफर-इन किया जाएगा.
अगर पीएफ अकाउंट्स का विलय करना है, तो सबसे पहले मेंबर्स सर्विस पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा. ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब के तहत ‘वन मेंबर-वन ईपीएफ अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)’ चुनें. इसके बाद स्क्रीन पर, आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई जाएगी. यह आपके वर्तमान इंप्लॉयर के पास रखे गए ईपीएफ अकाउंट की डिटेल भी दिखाएगा, जिसमें पिछले अकाउंट्स से ट्रांसफर-इन किया जाएगा.
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आपको इसे पिछले इंप्लॉयर या आपके मौजूदा इंप्लॉयर द्वारा वेरिफाई करवाना होगा. आपको पिछला PF अकाउंट नंबर या पिछला यूएएन दर्ज करना होगा. ‘डिटेल प्राप्त करें’ पर क्लिक करें. स्क्रीन आपके पिछले ईपीएफ अकाउंट्स से संबंधित डिटेल दिखाई देगी. ‘गेट ओटीपी’ पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा. ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.
आपको इसे पिछले इंप्लॉयर या आपके मौजूदा इंप्लॉयर द्वारा वेरिफाई करवाना होगा. आपको पिछला PF अकाउंट नंबर या पिछला यूएएन दर्ज करना होगा. ‘डिटेल प्राप्त करें’ पर क्लिक करें. स्क्रीन आपके पिछले ईपीएफ अकाउंट्स से संबंधित डिटेल दिखाई देगी. ‘गेट ओटीपी’ पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा. ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.
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सबमिट करते ही EPF खाते के विलय के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा. आपके वर्तमान नियोक्ता को सबमिट किए मर्ज रिक्वेस्ट को स्वीकृत करने की आवश्यकता है. एक बार जब आपका नियोक्ता इसे मंजूरी दे देता है. EPFO अधिकारी आपके पिछले EPF अकाउंट्स को प्रोसेस और मर्ज कर देंगे. मर्ज की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए पोर्टल पर वापस चेक करें.
सबमिट करते ही EPF खाते के विलय के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा. आपके वर्तमान नियोक्ता को सबमिट किए मर्ज रिक्वेस्ट को स्वीकृत करने की आवश्यकता है. एक बार जब आपका नियोक्ता इसे मंजूरी दे देता है. EPFO अधिकारी आपके पिछले EPF अकाउंट्स को प्रोसेस और मर्ज कर देंगे. मर्ज की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए पोर्टल पर वापस चेक करें.

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