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शादी के लिए EPF से निकाल सकते हैं एडवांस पैसा, जानिए कितना मिलेगा अमाउंट
कर्मचारी भविष्य निधि अपने अकाउंट होल्डर्स को कई तरह की सुविधा प्रोवाइड करता है. इसी में से एक ईपीएफ एडवांस (EPF Advance) भी है.

ईपीएफ एडवांस
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ईपीएफ एडवांस कई कारणों की वजह से निकाला जा सकता है. इसमें घर बनवाने से लेकर अन्य खर्च और शादी के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं.
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EPF मेंबर्स खुद, बेटा-बेटी, भाई और बहन की शादी के लिए एडवांस पैसा निकाल सकते हैं. इसकी जानकारी ईपीएफओ की ओर से एक ट्वीट के माध्यम से दी गई है.
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EPF सदस्य अपने अकाउंट के तहत 50 फीसदी तक की खुद के हिस्से की राशि ब्याज के साथ निकाल सकते हैं.
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ये राशि लेने के लिए सात साल का मेंबरशिप होना चाहिए. तीन से ज्यादा आप शादी और पढ़ाई के लिए एडवांस राशि नहीं निकाल सकते हैं.
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ईपीएफ अकाउंट से मैरिज के लिए एडवांस राशि निकालने के लिए सब्सक्राइबर को फॉर्म 31 सबमिट करना होगा.
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ईपीएफओ वेबसाइट और उमंग ऐप के माध्यम से आप ये फॉर्म भर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा.
Published at : 19 Mar 2023 11:49 AM (IST)
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प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
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