March Deadline: इनकम टैक्स, फास्टैग, Pan-आधार से जुड़े इन जरूरी बातों की लास्ट डेट है 31 मार्च
Financial Deadline in March 2024: वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना मार्च चल रहा है और इसके 8 दिन पूरे हो रहे है. इसी महीने में कई वित्तीय कार्यों की आखिरी तारीख खत्म हो रही है. इस महीने आधार अपडेट से लेकर टैक्स सेविंग के लिए निवेश, पीपीएफ, SSY खाते से जुड़े कई कार्यों की समयसीमा खत्म हो रही है.
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View In Appअगर आपने लंबे वक्त से आधार अपडेट नहीं कराया है तो इस काम को 14 मार्च से पहले पूरा कर लें. UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 मार्च तय की है. इसके बाद ऑनलाइन आधार अपडेट के लिए आपसे शुल्क लिया जाएगा.
अगर आप हाउस रेंट अलाउंस या लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए टैक्स छूट क्लेम करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले इससे जुड़े बिल को सबमिट कर दें.
15 मार्च तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है.
अगर वित्त वर्ष 2023-24 में आपने नौकरी बदलती है तो अपने मौजूदा नियोक्ता (एंप्लॉयर) के पास पुरानी कंपनी से मिला 12बी फॉर्म जमा करना आवश्यक है. इस काम को 31 मार्च से पहले पूरा कर लें.
वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए मार्च निवेश के काम को पूरा कर लें. वरना बाद में आपको इस वित्त वर्ष टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा.
पीपीएफ, SSY जैसी स्कीम्स में अगर आपने पूरे साल एक रुपये भी निवेश नहीं किया है तो इस काम को 31 मार्च से पहले कर लें. वरना 1 अप्रैल से इस तरह के खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ऐसे में PPF स्कीम में कम से 500 रुपये तो SSY स्कीम में कम से कम 250 रुपये का जरूर निवेश करें.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग की डेडलाइन को 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है. केवाईसी अपडेट न करने की स्थिति में NHAI फास्टैग को निष्क्रिय कर देगा.
आमतौर पर लोग होम लोन की ईएमआई, एसआईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करने के लिए ऑटो डेबिट मोड का सहारा लेते हैं. ऐसे में अगर आपके खाते से ऑटो डेबिट मोड के जरिए पैसे नहीं कटे हैं तो इस काम को आज ही पूरा कर लें. इससे बाद में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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