Financial Rule Change: एक जुलाई से लगने वाले है महंगाई का झटका, लागू होने जा रहे ये 5 नए नियम
Financial Rule Changes From 1st July 2022: 1 जुलाई से आपकी जेब को तगड़ा झटका लगने वाला है. आपकी ईएमआई (EMI) महंगी होने वाली है. तो अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि आप टैक्स विभाग के रडार पर आ सकते हैं. डिमैट अकाउंट और पैन आधार से जुड़े इन जरुरी कामों को आपने नहीं निपटाया तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए डालते हैं नजर क्या बदल जाएगा 1 जुलाई, 2022 से.
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View In AppAadhar-PAN Linking: अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ लिंक नहीं किया है तो30 जून 2022 से पहले ये काम जरुर कर लें. क्योंकि 30 जून के बाद से लिंक करने पर दोगुनी पेनल्टी ( Double Penalty) का भुगतान करना पड़ेगा. दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर ( PAN Number) के आधार से लाथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होता है. लेकिन 30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से 1,000 रुपये पेनल्टी (Penalty) देना होगा.
TDS On Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के निवेशकों को 1 जुलाई, 2022 से बड़ा झटका लगने वाला है. एक जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में. वर्ष 2022-23 से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर 30 फीसदी टैपिटल गेन टैक्स लगाने का फैसला किया है. साथ ही अब 1 जुलाई से क्रिप्टो के लेन देन पर 1 फीसदी टीडीएस का भी भुगतान करना होगा.
Home Loan EMI: एक जुलाई, 2022 से उन होमलोन ग्राहकों की ईएमआई महंगी हो जाएगी जिनके होमलोन के रीसेट डेट 1 जुलाई, 2022 है. जुलाई महीने से होम ग्राहकों की ईएमआई महंगी हो जाएगी. आरबीआई के रोपे रेट बढ़ाने के फैसले के बाद सभी बैंकों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनी ने होमलोन महंगा कर दिया है. और जिनके होमलोन का रीसेट तारीख 1 जुलाई है उन्हें इस महीने से ज्यादा ईएमआई का भुगतान करना होगा.
Discount On Property Tax In Delhi: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका अपना घर है तो हर साल आपको प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) दिल्ली नगर निगम (MCD) को करना होता है. अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 फीसदी का डिस्काउंट (Discount) चाहते हें तो 30 जून, 2022 से पहले प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर दें. 1 जुलाई, 2022 या उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं तो आप 15 फीसदी डिस्काउंट के हकदार नहीं होंगे.
Demat Account KYC: अगर आपने अपना डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी ( KYC) नहीं कराया है तो अब आपके पास 30 जून 2022 तक का समय है. 30 जून तक आप डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी करा सकते हैं. शेयर बाजार ( Stock Market) के रेग्युलेटर सेबी ( SEBI) के मुताबिक मौजूदा डिमैट खाते ( Demat Account) और ट्रेडिंग अकाउंट ( Trading Account) का केवाईसी 30 जून 2022 तक किया जा सकता है. ये वन टाइम एक्सटेंशन है और इस अवधि के दौरान जो डिमैट खाताधारक अबतक अपने डिमैट अकाउंट का केवाईसी नहीं करा सकें हैं उन्हें केवाईसी कराना होगा.
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