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Flight Delay Rules: भारत में फ्लाइट लेट हो जाने पर पैसेंजर को मिलते हैं यह अधिकार! जानें इससे जुड़े जरूरी नियम

फ्लाइट रूल्स
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Flight Rules: फ्लाइट एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा साधन बन चुका दै. सरकार देश के हर बड़े शहर में एयरपोर्ट डेवलप का प्लान बना रही है. ऐसे में फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भी उछाल दर्ज की गई है. अगर आप भी रेगुलर फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो उससे जुड़े कुछ जरूरी नियम का पता होना बहुत जरूरी है. (PC: Freepik)
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कई बार फ्लाइट कैंसिल हो जाती है. ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने फ्लाइट लेट (Flight Delay Rules) होने से जुड़े कुछ अहम नियम बनाए हैं. तो चलिए हम इन नियमों के बारे में जानते हैं.(PC: Freepik)
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डीजीसीए (DGCA) को नियमों के मुताबिक अगर आपकी फ्लाइट 24 घंटे से कम देर है तो ऐसी स्थिति में पैसेंजर को एयरलाइंस की तरफ से नाश्ता और खाना सर्व किया जाएगा.(PC: Freepik)
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अगर फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है तो एयरलाइंस को यात्रियों को होटल की सुविधा देनी होगी. इसके साथ ही एयरपोर्ट से होटल जाने आने की सुविधा भी देनी होगी. होटल चुनने का अधिकार एयरलाइन्स का होता है.(PC: Freepik)
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अगर किसी आपात स्थिति के कारण फ्लाइट देरी से चल रही है तो ऐसे में यात्रियों को ऊपर बताए गए अधिकार नहीं मिलेंगे.(PC: Freepik)
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अगर आपने सही समय पर फ्लाइट के लिए चेक इन कर लिया और इसके बाद फ्लाइट देरी से डिपार्चर कर रही है तो आपको फ्लाइट लेट होने की सभी सुविधाएं मिलेंगी.(PC: Freepik)
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इसके साथ ही यात्री जब भी फ्लाइट बुकिंग करें तो अपनी सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें. इससे फ्लाइट लेट होने पर आपको एयरलाइन्स द्वारा सही जानकारी मिल जाएगी.(PC: Freepik)
Published at : 07 Jul 2022 04:13 PM (IST)
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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