Price Hike: आटे का पैकेट, दाल और अनाज आज से हो गए महंगे, जल्दी से चेक करें अब कितने रुपये होंगे खर्च?
Price Hike: आज से जीएसटी की दरों में संशोधन हो गया है, जिसके बाद कई सामान के रेट्स में इजाफा हो गया है. पैकेटबंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थ आटा, दालें और अनाज सोमवार से GST के दायरे में आ गए हैं. इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर पांच फीसदी जीएसटी लागू हो गया है.
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View In Appकेंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अनाज से लेकर दालों और दही से लेकर लस्सी तक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है. इसमें कहा गया है कि जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद सामग्री के रूप में की जा रही है. हालांकि, इन पैकेटबंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए.
इसके अलावा दही और लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है. मंत्रालय ने कहा है कि 18 जुलाई, 2022 से प्रावधान में लागू हो गया है और पहले से पैक तथा लेबल वाले उत्पादों की आपूर्ति पर जीएसटी लगेगा.
उदाहरण के लिए - चावल, गेहूं जैसे अनाज, दालों और आटे पर पहले पांच फीसदी जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे. अब 18 जुलाई से जो भी सामान पैकेटबंद है और जिसपर लेबल लगा है, उन पर जीएसटी लगेगा. इसके अलावा दही, लस्सी और मुरमुरे जैसी अन्य वस्तुएं यदि पहले से पैक और लेबल वाली होंगी, तो इनपर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.
‘FAQ’ में कहा गया कि पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा, जिनका वजन 25 किलोग्राम या इससे कम है. हालांकि, खुदरा व्यापारी 25 किलो पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इसपर जीएसटी नहीं लगेगा.
पिछले हफ्ते सरकार ने अधिसूचित किया था कि 18 जुलाई से बिना ब्रांड वाले और पैकेटबंद तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. इससे पहले तक केवल ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जाता था. इसमें कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अनाज, दालें और आटे के एक-एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम/लीटर से अधिक है वे पहले से पैक एवं लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएंगे, अत: इनपर जीएसटी नहीं लगेगा.
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