Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स पर कटता है TDS, जानिए किन योजनाओं पर मिलता है टैक्स छूट
Post Office Schemes: अगर इस स्कीम पर ग्राहक लिमिट से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें टीडीएस देना होगा. इसके साथ ही कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट भी नहीं मिलती है. आइए जानते हैं इन स्कीम्स के बारे में.
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View In Appपोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम यानी एफडी स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी. वहीं इस स्कीम के तहत मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस लागू होता है.
पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में सामान्य लोगों को मिलने वाले ब्याज पर 40,000 रुपये और सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये टीडीए की छूट मिलती है. वहीं मंथली इनकम स्कीम पर भी यही छूट लागू होती है. वहीं इस पर इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिली है.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिली है. वहीं स्कीम के तहत मिले 50,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर टीडीएस कटेगा. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर सामान्य लोगों को 40,000 और सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर टीडीएस कटता है.
पीपीएफ स्कीम के तहत जमा राशि पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है. मैच्योरिटी राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है. वहीं नेशनल सेविंग स्कीम में भी किसी टैक्स छूट के साथ ही मैच्योरिटी राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है.
किसान विकास पत्र स्कीम के तहत आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं इस स्कीम के तहत मिली पूरे ब्याज पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देय है.
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