Income Tax Deadline: सितंबर में खत्म हो जाएंगी टैक्स से जुड़े इन कामों की डेडलाइन, देखें पूरी लिस्ट
अगर आप एक टैक्सपेयर हैं या फिर टैक्स से जुड़े कोई भी काम करते हैं तो यह कैलेंडर आपकी मदद कर सकता है. यहां सात सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन हैं.
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View In App7 सितंबर: अगस्त 2023 महीने के लिए काटे गए टैक्स को जमा करने की आखिरी तारीख है. इस तारीख तक टैक्स जमा करना अनिवार्य है.
14 सितंबर: जुलाई 2023 माह में धारा 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के तहत टैक्स कटौती के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख 14 सितंबर है.
15 सितंबर: असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त और टीडीएस को लेकर फॉर्म 24जी जारी करने की नियत तारीख 15 सितंबर है. इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों से लेनदेन के दौरान 3बीबी फॉर्म में डिटेल जारी करने की आखिरी तारीख भी है.
30 सितंबर: अगस्त महीने में धारा 194-आईए, 194-आईबी, 194एम, 194एस के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान समेत डिटेल जारी करने की अंतिम तारीख है. इसके अलावा, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए धारा 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख है.
पिछले वर्ष की आय को अगले वर्ष या भविष्य में लागू करने के लिए धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के तहत उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करने के लिए फॉर्म 9ए में आवेदन करने की डेडलाइन 30 सितंबर है. साथ ही धारा 10(21) या धारा 11(1) के तहत फ्यूचर में आवेदन के लिए इनकम जमा करने के लिए फॉर्म संख्या 10 में डिटेल जारी करने की आखिरी तारीख है. इसके अलावा, 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए टीसीएस और टीडीएस का तिमाही विवरण जमा करने का भी यह आखिरी दिन है.
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