Income Tax Calculator: टैक्स सेविंग के लिए 80C के अलावा और भी कई हैं ऑप्शन्स, यहां देखें सभी के डिटेल्स
Income Tax Saving Tips: मगर आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत निवेश करके टैक्स छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको इसका 80C के अलावा और कई तरह की टैक्स सेविंग ऑप्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं. आइए जानते हैं इन ऑप्शन के बारे में.(PC: Freepik)
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View In Appनेशनल पेंशन स्कीम के तहत निवेशकों को इनकम टैक्स की धारा 80CCD (IB) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी. यह टैक्स छूट 80C के अलावा मिलती है.(PC: File Pic)
अगर आप 80C के अलावा और भी टैक्स छूट का लाभ पाना चाहते हैं तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत दिए गए प्रीमियम को टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. 60 वर्ष से कम उम्र के लोग 25,000 रुपये और सीनियर सिटीजन 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं. यह छूट सेक्शन 80डी के तहत मिलेगी.(PC: Freepik)
अगर आपने होम लोन लिया है तो उसकी ब्याज दर पर कुल 2 लाख रुपये की छूट मिल सकती है.(PC: Freepik)
अगर आपके सेविंग खाते 10,000 रुपये तक का ब्याज दर जमा हुआ है तो आप इस पर टीडीएस छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80TTB के तहत मिलती है.(PC: Freepik)
वहीं अगर आप किसी संस्थान में डोनेशन देते हैं तो उसे भी क्लेम कर सकते हैं. 2,000 रुपये तक का कैश डोनेशन इनकम टैक्स छूट के लिए मान्य है. वहीं 2,000 रुपये से ज्यादा की रकम चेक के जरिए जमा करना अनिवार्य है.(PC: Freepik)
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