Election Results 2024
(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ITR Filing: गलत HRA क्लेम करना पड़ सकता है भारी, लग सकती है इतनी पेनल्टी
Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में अगर आप किराये के घर में रहते हैं तो आप HRA छूट का दावा कर सकते हैं.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In AppHRA छूट का दावा धारा 10(13A) के तहत किया जा सकता है. अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर सकते हैं.
गलत HRA क्लेम करने पर आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है. HRA क्लेम करने के लिए आपके पास एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस की रिसीप्ट होनी चाहिए. इसके अलावा कर्मचारियों के बेसिक आय का 50 फीसदी (मेट्रो सिटी) और गांव में 40 फीसदी एचआरए के लिए क्लेम किया जा सकता है.
अगर सालाना किराया 1 लाख रुपये से अधिक है तो HRA क्लेम करने के आपके पास मकान मालिक का पैन कार्ड नंबर होना आवश्यक है. इसके साथ ही रेंट एग्रीमेंट होना भी जरूरी है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति गलत HRA क्लेम करता है या इनकम गलत बताया है तो बताई गई गलत इनकम पर देय टैक्स पर 50 फीसदी जुर्माना लगेगा.
HRA जैसे इनकम को छुपाने पर टैक्स देय राशि का 300 फीसदी तक जुर्माना देना होगा.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -