Income Tax: सैलरीड टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करते वक्त इन बातों का जरूर रखें ख्याल, नहीं होगी कोई परेशानी
Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 को खत्म हो रही है. ऐसे में अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो जल्द से जल्द अपना आईटी रिटर्न दाखिल कर दें.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appइनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका पैन और आधार एक दूसरे से लिंक हो. इसके साथ ही जिस खाते में रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं वह अकाउंट Validate होना भी आवश्यक है.
अगर आप सैलरीड क्लास हैं और आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. इससे आपको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
आईटीआर फाइल करने से पहले टैक्सपेयर के लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना आवश्यक है. सैलरीड क्लास जिसकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से कम है वह ITR-1 फॉर्म फिल कर सकता है.
इसके साथ ही आप आईटीआर फॉर्म फिल करते वक्त AIS (Annual Information Statement) की कॉपी, फॉर्म-16, हाउस रेंट रिसिप्ट, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट आदि को आपने पास जरूर रखें.
आईटीआर फाइल करते वक्त सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ रखें और सभी को ठीक से चेक कर लें. इसके साथ ही पहले से भरे डाटा को अच्छे से क्रॉस चेक कर लें.
आईटीआर फाइल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन आवश्यक है. बिना ई-वेरिफिकेशन के आपका आईटी रिटर्न पूरा नहीं माना जाएगा.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -