Rental Income Tax: किराए से सालाना 10 लाख की होती है कमाई तो नहीं देना पड़ेगा टैक्स, जानें कैसे मिलेगी छूट
बजट में इस बार टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नए टैक्स रिजीम के तहत एलान करते हुए कहा कि 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा होता है तो आपको टैक्स का भुगतान करना होगा.
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View In Appवहीं अगर आप रेंट से इनकम ले रहे हैं तो 10 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं कुछ तरीके, जिसके तहत आपको 10 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
नए टैक्स रिजीम के तहत अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपये है तो आप 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं.
सात लाख से ज्यादा के इनकम पर 3 से 6 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 5 फीसदी टैक्स, 6 से 7 लाख सालाना इनकम पर 10 फीसदी टैक्स देना होता है.
हालांकि अगर इनकम 10 लाख रुपये किराया से कमाया है तो नई टैक्स व्यवस्था के तहत छूट का दावा किया जा सकता है. ये छूट संपत्ति पर टैक्स और होम लोन ब्याज दर भुगतान के तहत ली जा सकती है.
नेट एनुअल इनकम पर 30 फीसदी तक कटौती का दावा घर की मरम्मत और रखरखाव के लिए दिया जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 लाख रुपये के इनकम पर 3 लाख रुपये तक का छूट पा सकते हैं यानी की आपका कुल इनकम सात लाख हो जाएगा और कोई टैक्स नहीं देना होगा.
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