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ITR फाइल करते वक्त भूलकर भी न करें यह गलतियां, मिल सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस
IT Return: अगर आप इस बार पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो कुछ गलतियों को करने से बचें. इससे आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त इन गलतियों को करने से बचें, वरना आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है.
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ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इन गलतियों को करने से बचें वरना आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है.
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आईटीआर फाइल करते वक्त गलत पर्सनल जानकारी देने से बचें. अपना नाम, पैन डिटेल्स, बैंक खाते आदि के डिटेल्स सही तरीके से भरे. आईटीआर फाइल करते वक्त सही आईटीआर फाइल फॉर्म जमा करना आवश्यक है. गलत फॉर्म चुनने पर आपको जुर्माना लग सकता है.
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आईटीआर फाइल करते वक्त सैलरी, ब्याज से इनकम, रेट से इनकम, कैपिटल गेन आदि की जानकारी न देने पर आपको जुर्माना लग सकता है.
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टीडीएस क्रेडिट को सही से न चेक करने पर आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है. नियोक्ता द्वारा जारी किए गए फॉर्म 16/16 ए से टीडीएस के डिटेल्स को अच्छे से चेक करके ही आईटीआर फाइल करें.
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समय से आईटीआर न फिल करने पर आपको जुर्माना लग सकता है. आखिरी डेट का इंतजार न करें और समय से आईटीआर फाइल कर दें.
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कम इनकम दिखाने पर भी आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है. ऐसे में भूलकर भी यह गलती न करें.
Published at : 23 May 2024 06:59 PM (IST)
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डॉ ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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