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Income Tax Return: ITR फॉर्म में क्या हुए बड़े बदलाव, जानें अंतिम तारीख से लेकर अन्य डिटेल
Income Tax Return: वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए नए आईटीआर फॉर्म को नोटिफाई किया गया है. आइए जानते हैं इसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न (PC- Freepik.com)
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है. टैक्सपेयर्स इस फॉर्म का उपयोग वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर भरने के लिए कर सकते हैं.
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CBDT की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इस आईटीआर फॉर्म को फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है. हालांकि इस फॉर्म को हर बार वित्त वर्ष की शुरुआत में जारी किया जाता था, लेकिन इस बार इसे पहले ही जारी किया गया है.
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बदलाव की बात करें तो इस फॉर्म में एक स्पेशल कॉलम जोड़ा गया है, जिसके तहत वर्चुअल डिजिटल असेट इनकम की जानकारी देनी होगी. जैसे- क्रिप्टोकरेंसी पर कमाई गई इनकम के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी.
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एक्सपर्टस के मुताबिक ट्रेडिंग से होने वाली आय को इंट्रा-डे ट्रेडिंग और डिलीवरी-आधारित ट्रेडिंग में बांटा जाना चाहिए और ITR3/ITR5/ITR6 में जानकारी देनी चाहिए.
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इसके अलावा, करदाताओं को यह खुलासा करना होगा कि क्या उन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुना है.
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उम्मीद की जा रही थी कि इस बार एक कॉमन आईटीआर पेश किया जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर कोई कॉमन आईटीआर पेश नहीं किया गया है.
Published at : 17 Feb 2023 05:07 PM (IST)
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डॉ ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
Opinion