Tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाने के ये हैं 6 सबसे आसान और बेस्ट तरीके, बचेगी आपकी पूरी सैलरी!
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मौजूदा वित्त वर्ष के तहत 6 ऐसे टैक्स सेविंग विकल्प हैं, जिसके तहत आप सैलरी का बड़ा अमाउंट टैक्स से बचा सकते हैं.
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View In Appसबसे पहले धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग की जा सकती है. इसके लिए आप पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ELSS म्यूचुअल फंड और ईपीएफ में निवेश कर सकते हैं.
आयकर की धारा 80CCD (1b) के तहत NPS में निवेश करके आप 50 हजार रुपये की कटौती कर सकते हैं. वहीं आयकर की धारा 80CCD (2) के तहत कर्मचारी एनपीएस अकाउंट में निवेश के दौरान सैलरी का 10 फीसदी कटौती का दावा कर सकते हैं.
सेक्शन 80D के तहत अगर आपकी उम्र 60 साल से कम हैं तो 25 हजार रुपये और 60 साल से अधिक हैं तो 50 हजार रुपये की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.
अगर आपको सैलरी में ही एचआरए मिला है तो आप एचआरए को छोड़कर बाकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट की जानकारी दे सकते हैं.
अगर होम लोन लिया है तो आप आयकर की धारा 24 के तहत होम लोन पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.
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