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Tax Saving Scheme: इनकम टैक्स बचाने के लिए इन योजनाओं में करें निवेश, कर-बचत के साथ ही मिलेगा मोटा फंड
Income Tax Saving Tips: इस वित्त वर्ष का आधा से ज्यादा वक्त समय बीत चुका है.अप्रैल से नया वित्त वर्ष हो जाएगा. इस वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले आपको टैक्स सेविंग के लिए प्लानिंग करना जरूरी है.

टैक्स सेविंग स्कीम
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Tax Saving Schemes: जिन नौकरीपेशा व्यक्तियों की सैलरी टैक्स के दायरे में आती है उन्हें वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले ही निवेश की प्लानिंग कर लेनी चाहिए. इससे बाद में आपको किसी तरह के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर आप भी टैक्स सेविंग स्कीम्स की तलाश कर रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करके आप भविष्य में तगड़ा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं तो हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं. (PC: Freepik)
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इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS फंड एकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आपको निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है. इसमें आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है. इसमें आप 100 रुपये की SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं. इसमें आपको औसतन 10 से 12 फीसदी तक का रिटर्न मिल रहा है.
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EPF स्कीम में भी निवेश करने पर नौकरीपेशा व्यक्तियों को तगड़े रिटर्न के साथ ही इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है. इस स्कीम में निवेशक को फिलहाल 8.1 फीसदी तक का रिटर्न मिलता है. वहीं इसमें 1.5 लाख रुपये तक की छूट इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत मिलती है.
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नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस की एक बेहद पॉपुलर स्कीम है. यह एक पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें आप 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम की कोई सीमा नहीं हैं. इस स्कीम में आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत छूट मिलती है.(PC: Freepik)
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अगर आप स्टेट बैंक की टैक्स सेविंग एफडी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको सामान्य नागरिकों को 6.10 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 6.60 फीसदी का रिटर्न मिल रहा है. इस स्कीम में आप पैसे 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं. वहीं यह छूट 1.5 लाख रुपये तक की मिलती है.
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हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में निवेश करने पर इन्वेस्टर्स को 80D के तहत छूट मिलती है. इसमें आपको 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट के अलावा 25,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है.(PC: Freepik)
Published at : 12 Dec 2022 04:19 PM (IST)
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रामधनी द्विवेदीवरिष्ठ पत्रकार
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